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दादर के आवासीय किरायेदार 15 साल से अधिकारों से वंचित, HC ने BMC को लगाई फटकार
Bombay High Court : दादर स्थित एक 10 मंज़िला, आंशिक रूप से निर्मित इमारत के भूतल पर 12 व्यावसायिक किरायेदारों द्वारा अवैध कब्ज़े के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की।
- Written By: आंचल लोखंडे

HC ने BMC लगाई को फटकार (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Mumbai Municipal Corporation: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते दादर स्थित एक 10 मंज़िला, आंशिक रूप से निर्मित इमारत के भूतल पर 12 व्यावसायिक किरायेदारों द्वारा अवैध कब्ज़े के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करने पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को कड़ी फटकार लगाई। 110 आवासीय किरायेदारों को 15 साल से ज़्यादा समय से अपने फ्लैटों के क़ानूनी अधिकारों से वंचित रखा गया है। अदालत ने नगर निगम अधिकारियों पर खुलेआम अवैध गतिविधियों का धंधा चलाने का भी आरोप लगाया।
न्यायमूर्ति गिरीश एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति कमल आर. खता की पीठ ने 18 जुलाई को गोखले रोड और रानाडे रोड के जंक्शन पर स्थित आर. के. बिल्डिंग में पुनर्विकसित फ्लैटों के प्रभावित लोगों की याचिकाओं पर नाराजगी व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गौतम एस. पटेल और वरिष्ठ अधिवक्ता नौशाद इंजीनियर की एक विशेष समिति गठित की है, जो नगर आयुक्त को वार्डवार प्रमुख मामलों पर सिफारिशें देगी। समिति को निर्देश दिया गया है कि यदि संभव हो तो चार महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस समिति में आयुक्त द्वारा अनुशंसित चार अधिकारी भी शामिल होंगे।
पुनर्विकास कार्य रुक गया
दादर के निवासियों द्वारा दायर याचिका के अनुसार, उन्होंने 2009 में पुनर्विकास के लिए अपने घर खाली कर दिए थे। 10 मंज़िला निर्माण के बाद 2014 में पुनर्विकास कार्य रुक गया। इसके बाद उन्होंने निर्माण पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पुनर्विकास के लिए बनाई गई इमारत के भूतल पर स्थित दुकानें लगभग 12 वर्षों से बीएमसी की मंज़ूरी और अधिभोग प्रमाणपत्र के बिना, नगर निगम की मशीनरी के आशीर्वाद से चल रही हैं। पीठ ने इस पर चिंता व्यक्त की।
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दुकानों को कोई नोटिस जारी नहीं किया
इमारत निर्माणाधीन होने के बावजूद, सैकड़ों लोग वहां खरीदारी करने आ रहे हैं, लेकिन संबंधित दुकानों को कोई नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है। सब कुछ अवैध होने के बावजूद, अधिकारी इसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं। इसमें कई अधिकारी शामिल हैं। इसलिए, यह पूरे नगर निगम प्रशासन की विफलता है, पीठ ने कहा।
https://t.co/R5quGmyXSz@Dev_Fadnavis @mieknathshinde साहेब सामान्य मुंबईकर जो उपकार प्राप्त इमारती मध्ये राहतो अशा लाखो भाडेकरू रहिवाश्यांच्या आयुष्य गेले कित्तेक वर्ष टांगणीला लागलं आहे. कृपया आपण या बाबतीत स्वतः लक्ष घालून या जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न सोडवावा🙏🏽 — 🇮🇳 योगेश कोकाटे🇮🇳 (@yogesh0607) July 29, 2025
प्रशासन की लापरवाही
बीएमसी कमिश्नर और उनके साथी अधिकारियों को बहुत पहले ही इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था। पीठ ने यह भी आशंका जताई कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ऊपर से कुछ वस्तुएं गिर सकती हैं या मानव दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती हैं। जी/उत्तर वार्ड के सहायक नगर आयुक्त विनायक विस्पुते द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कि अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो वे अन्य विभागों के साथ समन्वय नहीं कर पाते, कहा कि यह भवन निर्माण प्रस्ताव विभाग पर दोष मढ़ने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
बीएमसी आयुक्त गंभीर कार्रवाई करें
नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अवैध गतिविधियों को दिए जा रहे खुले संरक्षण ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जहां अवैधता और अनियमितताएं आम बात हो गई हैं। पीठ ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या इस व्यवस्था में आम आदमी के लिए कोई जगह है। क्या ऐसी विचित्र स्थिति में नगर निगम के अधिकारियों को लोक सेवक कहा जा सकता है? ऐसे अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था का मज़ाक उड़ाया है। इससे नगर निगम की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है।
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नगर निगम के कामकाज में गंभीर गड़बड़ी
इसलिए, अब समय आ गया है कि बीएमसी आयुक्त गंभीर कार्रवाई करें, पीठ ने टिप्पणी की। ऐसा अवैध शासन नहीं चल सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि नगर निगम के कामकाज में गंभीर गड़बड़ी है और उसके उच्च पदस्थ अधिकारी इन सभी परिणामों पर विचार नहीं कर रहे हैं और भारी सार्वजनिक व्यय और/या करदाताओं के पैसे से ऐसे बड़े मामलों का सामना और बचाव कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।
म्हाडा 2 साल से ज़्यादा समय से निष्क्रिय परियोजनाओं में हस्तक्षेप कर सकता है
महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को राज्य आवास विभाग से दादर के रानाडे रोड स्थित आर.के. बिल्डिंग 1 और 2 के रुके हुए पुनर्विकास परियोजना को अपने हाथ में लेने की मंज़ूरी मिल गई है। 946 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग परियोजना का पुनर्विकास 2014 में नौवीं मंज़िल पर रुका हुआ था, जिसके कारण किरायेदारों को दस साल का पट्टा नहीं मिला था।
म्हाडा दो साल से ज़्यादा समय से निष्क्रिय परियोजनाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। इसी आधार पर, मुंबई भवन मरम्मत एवं पुनर्निर्माण बोर्ड ने परियोजना को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें तीसरे पक्ष के दावों और ऋणों की जांच, मालिक और डेवलपर को काली सूची में डालना और बीएमसी में शिकायत दर्ज कराना शामिल है।
अनावश्यक मुकदमेबाजी पर पीठ ने जताई कड़ी नाराजगी
इस अवसर पर उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यदि समय रहते कानूनी कदम नहीं उठाए गए, तो मुंबई के नागरिक सार्वजनिक भूमि, फुटपाथों और फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, प्रदूषण जैसे हर संभावित मोर्चे पर ऐसी अराजक शहरी दुर्दशा, शहरी अव्यवस्था और अराजकता के शिकार होते रहेंगे।
सार्वजनिक खर्च पर निपटाए जा रहे अनावश्यक मुकदमों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए, पीठ ने कहा कि न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ डाले बिना कई समस्याओं का समाधान नगर निगम प्रशासन के स्तर पर ही किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों या आवेदनों का जवाब देने में बीएमसी की विफलता और नियमित उल्लंघनों के कारण ऐसे मामलों की संख्या बढ़ जाती है।
High court reprimanded the mumbai municipal corporation
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