
रैपिडो बाइक टैक्सी (सौ. सोशल मीडिया )
Mumbai News In Hindi: महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवा संचालित करने वाली कंपनियों ऊबर, रैपिडो और ओला के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। विभाग अब इन कंपनियों को अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सियों पर नोटिस भेजने जा रहा है।
ये कदम तब उठाए जा रहे हैं जब पुलिस ने हाल ही में ऊबर और रैपिडो पर निजी बाइकों का इस्तेमाल कर अवैध बाइक टैक्सी चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। सितंबर में कंपनियों को एक महीने का ‘प्रोविजनल लाइसेंस’ दिया गया था, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है।
बीते दिनों हुई, सड़क दुर्घटनाओं में अवैध बाइक टैक्सी के शामिल होने के बाद ई-बाइक टैक्सी नीति की डीली परिपालन खुलकर सामने आया है। नीति के मुताबिक केवल इलेक्ट्रिक बाइकों को टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति है, लेकिन शहर में पेट्रोल व अन्य निजी बाइकें यात्रियों को ढोती नजर आ रही हैं।
परिवहन विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है कि क्या यह नीति रजैसी है, वैसी लागू भी हो रही है? पहली, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिया कि अवैध बाइक टैक्सी पकड़े जाने पर सीधे संबंधित ऐप कंपनियों पर कार्रवाई की जाए, दूसरी परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ऐसी कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू की है।
सरनाईक ने कहा कि अप्रशिक्षित चालकों को काम घर लगाने, नियम तोड़ने और यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हलिया दुर्घटना के बावजूद ये एग्रीगेटर्स नियमों की खुली अवहेलना कर अवैध संचालन जारी रखे हुए है।
सूत्रों ने बताया कि कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर हर तरह की दोपहिया वाहनों को जोड़ रही है, जबकि नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि केवल ई-बाइक ही टैक्सी के रूप में चल सकती है, विभाग अब हर पकड़ी गई अवैध बाइक पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी में है।
एक अधिकारी के मुताबिक कंपनियों को एक महीने का समय दिया गया था कि वे अपनी ई-बाइकों का पंजीकरण कराए। अब नियम तोडने पर भारी दंड लगाया जाएगा। सफेद नंबर प्लेट वाली निजी बाइक टैक्सी चलाना सख्त वर्जित है। आरटीओ के सूत्रों का कहना है कि अबर, रैपिडो और ओला ने परमिट के लिए केवल 50 ई-बाइक प्रत्येक दर्ज कराई है।
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