प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गणेशोत्सव, विसर्जन के लिए गणेश मूर्ति के आगमन को देखते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 155 के प्रावधानों के अनुसार मुंबई से गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर 16 टन या 16 टन से अधिक वजन वाले वाहनों के यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर मुंबई और सावंतवाड़ी के बीच भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।
गणेशोत्सव की तैयारी यात्रा के तहत 5 सितंबर की रात 12 बजे से 8 सितंबर की रात 11 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। तो 5 और 7 दिन के गणेश विसर्जन, गौरी गणपति विसर्जन के दौरान 11 सितंबर रात 8 बजे से 13 सितंबर रात 11 बजे तक, अनंत चतुर्दशी के लिए 17 सितंबर सुबह 8 बजे से 18 सितंबर 2024 रात 8 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
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बंद अवधि के अलावा, 16 टन या 16 टन से अधिक वजन क्षमता वाले वाहनों को 8 सितंबर को रात 11 बजे से 11 सितंबर को सुबह 8 बजे तक और 13 सितंबर को रात 11 बजे से 17 सितंबर सुबह 8 बजे तक इस राजमार्ग पर चलने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही 18 सितंबर को रात 8 बजे के बाद सभी वाहनों को नियमित यातायात की अनुमति दी जाएगी।
यह प्रतिबंध आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, पेट्रोल या डीजल, रसोई गैस सिलेंडर, तरल चिकित्सा ऑक्सीजन, खाद्यान्न, सब्जियां और खराब होने वाले सामान ले जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 66 सड़क चौड़ीकरण, सड़क मरम्मत कार्य एवं सामग्री, माल ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस संबंध में संबंधित परिवहन विभाग, हाईवे पुलिस ट्रांसपोर्टरों को प्रवेश पत्र जारी करने की कार्रवाई करें।
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कोंकण और राजमार्गों पर जाने वाले गणेश भक्तों को ध्यान में रखते हुए, नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक को भारी वाहनों पर यातायात प्रतिबंधों में छूट के संबंध में मौजूदा स्थिति के अनुसार अपने स्तर पर उचित निर्णय लेना चाहिए। साथ ही संयुक्त सचिव राजेंद्र होलकर द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि जेएनपीटी और जयगढ़ बंदरगाह से आयात-निर्यात माल का परिवहन जारी रहेगा।