Maharashtra Elections: बिना वोटर ID के भी दे पाएंगे वोट, ये 12 पहचान पत्र बनेंगे आपके ‘हथियार’!
How To Vote Without Voter ID: 15 जनवरी को मनपा चुनाव! वोट डालने से पहले लिस्ट में नाम जांचें। वोटर आईडी नहीं है तो इन 12 पहचान पत्रों से दे सकेंगे वोट। सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा मतदान।
- Written By: प्रिया जैस
वोटिंग के लिए पहचान पत्र (सौजन्य-सोशल मीडिया)
12 Valid ID Cards for Voting: 15 जनवरी यानि कल वोट डालने से पहले सबसे पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। आम लोगों की सुविधा के लिए राज्य चुनाव आयोग और बीएमसी, दोनों की आधिकारिक वेबसाइटों पर वोटर लिस्ट देखने की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, मतदान के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होना और संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है।
इसके अलावा, मतदाता का उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है, जहां वह वोट डालेगा। मतदाता महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट mahasecvoterlist.in पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं। यहां ‘मुंसीपल कॉरपोरेशन’ विकल्प चुनने के बाद जिला और स्थानीय निकाय में बीएमसी का चयन करना होगा। इसके पश्चात पूरा नाम या (वोटर आईडी) नंबर दर्ज कर विवरण देखा जा सकता है।
बीएमसी की वेबसाइट पर वोटर सर्च सुविधा
बीएमसी की वेबसाइट पर भी वोटर सर्च की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त voters.eci.gov.in पर एपिक नंबर डालकर मतदाता अपना सीरियल नंबर, वार्ड नंबर और मतदान केंद्र का पूरा पता जान सकते हैं। स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए चुनाव आयोग का वोटर हेल्पलाइन एप भी उपलब्ध है, जिससे वोटर स्टेटस और बूथ की लोकेशन तुरंत मिल जाती है।
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अगर किसी को ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने में परेशानी हो, तो वे बीएमसी सेंट्रल हेल्पलाइन 1916 या बीएमसी इलेक्शन सेल के नंबर 022-22754028 और 9619512847 पर संपर्क कर सकते हैं। मतदान के दिन केंद्र पर अधिकारियों द्वारा पहले मतदाता का नाम और पहचान पत्र सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी और स्लिप देकर ईवीएम तक भेजा जाएगा। मतदाता चाहें तो नोटा का विकल्प भी चुन सकते हैं।
12 पहचान पत्रों में से कोई एक होना जरूरी
मतदान के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से जारी किया पहचान पत्र, बैंक पासबुक फोटो के साथ तथा अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र दिखाने पर मतदान की इजाजत मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे, जबकि मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी। इस चुनाव में 227 वार्ड शामिल हैं और लगभग 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं।
अतिरिक्त आयुक्त डॉ. जोशी ने किया निरीक्षण
मंगलवार को बीएमसी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा पर जोर देते हुए कहा कि उनके लिए व्हीलचेयर, रैम्प, प्राथमिक सहायता और मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं।
इसके साथ ही उन्होंने मतदान केंद्रों के आसपास स्वच्छता व्यवस्था पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। मोबाइल शौचालयों की नियमित सफाई, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था तथा छाया की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 14 से 16 जनवरी 2026 तक सभी मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों के परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।
इसके अंतर्गत मुंबई शहर और उपनगरों में कुल 10,231 मतदान केंद्रों तथा 23 मतगणना केंद्रों की विशेष सफाई की जाएगी। महानगरपालिका आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर लगभग 4,000 शौचालयों की व्यवस्था भी की है। प्रशासन ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की है।
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पहचान पत्रों के सहारे मतदान
- भारत का पासपोर्ट
- आधार पहचान पत्र
- वाहन चलाने का लाइसेंस (ड्राइविंग लाइसेंस) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन पहचान पत्र (पैन कार्ड)
- केंद्र सरकार / राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम /स्थानीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों को फोटो सहित जारी किया गया पहचान पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंकों या डाकघर के खाताधारक की फोटोयुक्त पासबुक
- (विकलांगता) प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा फोटो सहित जारी दिव्यांग
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र (मनरेगा जॉब कार्ड)
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा उनकी विधवा / आश्रित व्यक्तियों के फोटोयुक्त पेंशन संबंधी दस्तावेज (जैसे पासबुक, प्रमाण पत्र आदि)
- लोकसभा / राज्यसभा सचिवालय तथा विधानसभा /विधान परिषद सचिवालय द्वारा अपने सदस्यों को दिया गया आधिकारिक पहचान पत्र
- स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र
- केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा योजना का फोटोयुक्त कार्ड
