फाइल फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत ने 9 आरोपियों की पुलिस रिमांड 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी। पुलिस ने एनसीपी नेता की हत्या के मामले में गिरफ्तार 9 आराेपियों को शुक्रवार को उनकी प्रारंभिक रिमांड खत्म होने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड अदालत) वी आर पाटिल के समक्ष पेश किया था। अदालत ने इस मामले में 9 आरोपियों की पुलिस हिरासत 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के बांद्रा स्थित दफ्तर के बाहर तीन हमालावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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मुंबई पुलिस ने अदालत में पेश किए गए आरोपियों की रिमांड तीन दिन बढ़ाने की मांग की लेकिन कोर्ट ने शनिवार तक यानी सिर्फ एक दिन के लिए रिमांड बढ़ाई है। इस मामले के नौ आरोपियों में गुरमेल बलजीत सिंह (23), धर्मराज कश्यप (21), हरीश कुमार निसाद (26), प्रवीण लोनकर (30), संभाजी किसन पारधी (44), प्रदीप दत्तू थोम्ब्रे (37), नितिन गौतम सप्रे (32), चेतन दिलीप पारधी और राम फूलचंद कनौजिया (43) हैं।
पुलिस के अनुसार, हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश निवासी धर्मराज कश्यप के साथ-साथ वांछित आरोपी शिवकुमार गौतम ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी। जबकि साजिशकर्ता पुणे निवासी प्रवीण लोनकर का भाई शुभम कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। प्रवीण लोनकर और अन्य वांछित आरोपियों ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। साथ ही हमला करने वाले तीन शूटरों को हथियार मुहैया कराए थे।
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पुलिस ने बताया कि पुणे निवासी कबाड़ विक्रेता हरीश कुमार निसाद ने इस काम के लिए पैसों की व्यवस्था की थी। नितिन सप्रे डोंबिवली का रहने वाला है, वहीं संभाजी पारधी, प्रदीप थोम्ब्रे और चेतन पारधी ठाणे जिले के अंबरनाथ के रहने वाले हैं।
आरोपी राम फूलचंद कनौजिया रायगढ़ के पनवेल का निवासी है। मुख्य हमलावर शिवकुमार गौतम के साथ ही प्रमुख आरोपी शुभम लोनकर और मोहम्मद जीशान अख्तर इस समय फरार हैं। तीनों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)