संजय राउत (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। संजय राउत ने अपनी दोषसिद्धि और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। जिस पर सुनावाई करते हुए अदालत ने संजय राउत की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें राहत दे दी है।
राज्यसभा सांसद संजय राउत शुक्रवार को अदालत में पेश हुए और जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। सत्र न्यायालय ने उन्हें 50,000 रुपए के जमानती बॉण्ड पर जमानत दे दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को राउत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था। साथ ही 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
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हालांकि अदालत ने संजय राउत को दी गई सजा को 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दे सकें। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए।
मेधा सोमैया ने कहा था कि संजय राउत ने उन पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के संबंध में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। सोमैया के वकील लक्ष्मण कनाल ने कहा कि ‘‘संजय राउत व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, इसलिए हमने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, जिसके बाद सत्र न्यायालय ने इसे मंजूर कर लिया।”
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