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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: पत्नी शहजीन ने SIT जांच की मांग की, हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
- Written By: आकाश मसने
Baba Siddiqui Murder Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। शहजीन ने बिल्डर-राजनीतिक गठजोड़ का आरोप लगाते हुए SIT जांच की मांग की।

बॉम्बे हाई कोर्ट व बाबा सिद्दीकी (सोर्स: सोशल मीडिया)
Bombay High Court Seeks Police Response In Baba Siddiqui Murder Case: पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को जवाब देने का निर्देश दिया है। शहजीन ने 12 अक्टूबर, 2024 को हुई हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की है।
शहजीन सिद्दीकी ने पिछले हफ्ते अपनी याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस असली दोषियों को पकड़ने में विफल रही है। शहजीन ने अपने पति की हत्या के पीछे एक बिल्डर/डेवलपर और राजनीतिक सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाया है।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने पति की मौत के पीछे बिल्डर लॉबी और एक नेता के शामिल होने का पूरा संदेह है। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जानबूझकर मामले में असली दोषियों को गिरफ्तार करने से परहेज किया है।
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अक्टूबर 2024 में हुई थी हत्या
गौरतलब है कि बाबा सिद्दीकी (66) की हत्या 12 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर की थी।
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति आर आर भोंसले की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। पीठ ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) और संबंधित जांच अधिकारी को याचिका पर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने पुलिस से अगली तारीख पर जांच की केस डायरी पेश करने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होना तय है।
जीशान का बयान दर्ज नहीं किया
अदालत में यह भ्रम था कि क्या बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का बयान दर्ज किया गया था या नहीं। याचिकाकर्ता के वकील, प्रदीप घरत और त्रिवनकुमार करनानी ने कहा कि जीशान का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है।
यह भी पढ़ें:- महायुति गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार, मंत्री बावनकुले बोले- नागपुर में 17 नवंबर तक तस्वीर साफ
वहीं, राज्य के विशेष लोक अभियोजक महेश मुले ने दलील दी कि पुलिस ने कई बार जीशान से संपर्क किया था और उनके पास व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड हैं। उच्च न्यायालय ने पुलिस के मौखिक आश्वासन को खारिज कर दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि हमें केस डायरी दिखाएं। हमें कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत दिखाएं। यह एक अपराध की जांच है।
26 गिरफ्तार, अनमोल बिश्नोई है वांछित आरोपी
पुलिस ने इसी साल जनवरी में मामले में आरोप पत्र दायर किया था। इसमें यह दावा किया गया है कि हत्या का आदेश जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दिया था, जिसे वांछित आरोपी के तौर पर दिखाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अनमोल बिश्नोई ने अपराध सिंडिकेट पर भय और प्रभुत्व पैदा करने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची थी।
मामले में कुल 26 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। इन सभी पर कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Baba siddiqui murder case court seeks police response on wife petition sit investigation
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