
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
New Rent Agreement Rules: घर किराए को लेकर प्रशासन ने सरकार के नियम निकषों को गंभीरता से लिया है। पंजीयन न करने पर किराएदार के साथ घर मालिक को भी 5 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। नये किराया अनुबंध नियमों का आदेश मिलने के बाद चंद्रपुर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। घर मालिक व किराएदार में अनुशासन लाने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किये गए है।
जानकारी के अनुसार घर किराए पर देने वाले और रहने वाले लोगों के लिए केंद्रीय स्तर से नये नियम लागू किये गए है। इस नये कानून से किराया व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब प्रत्येक किराया अनुबंध दो महिनों के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य हो गया है। इसके उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
नये नियम के अनुसार यदि किराया बकाया रहता है तो घर मालिक कानूनन गुहार लगा सकता है। किराया अनुबंध किस तरह पंजीकृत किया जाए, इसपर प्रशासन संबंधितों का मार्गदर्शन कर रहा है। यह अनुबंध जरुरी कागजातों के साथ ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा।
प्रशासन की जानकारी अनुसार यदि घर मालिक व किराएदार में कोई विवाद होता है तो उसका समाधान दो माह में होगा। विशेष पंचों का निर्णय इस प्रक्रिया में दोनों पर बंधनकारक रहेगा। पहले इसके लिए बरसों अदालत के चक्कर काटने पड़ते थे।
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बताया गया है कि यदि घर मालिक को किराया बढ़ाना है तो उसे किराएदार को 20 दिन पहले नोटिस देना होगा। साल में एक ही बार किराए में बढोत्तरी की जा सकेगी। अनुबंध की समयावधि पूरी होने के पहले या अन्य कानूनी कारणों के अलावा घर मालिक किराएदार को घर से निकाल नहीं पाएंगे।
इस नये नियमों के कारण प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब घर मालिक व किराएदार के बीच विवाद कम होंगे। वहीं इसे लेकर होनेवाले अपराध भी घटेंगे। प्रशासन ने संबंधितों से जल्द पंजीयन करने की अपील की है।






