

Chhatrapati Sambhajinagar News In Hindi: सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक लेने का आदेश दिया है। इसके चलते राज्य चुनाव आयोग ने महानगरपालिका चुनाव की प्रक्रिया की गति देते हुए आरक्षण ड्रॉ कार्यक्रम घोषित किया है।
इसके अनुसार 11 नवंबर को मनपा के प्रभागों के लिए आरक्षण ड्रॉ निकाला जाएगा। अब गत पाँच वर्षों से चुनाव की बांट जो रहे इच्छुकों की धड़कनें तेज हो गई हैं कि उनकी राजनीतिक भविष्य निखरेगा या खत्म हो जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरेश काकाणी की ओर से जारी परिपत्रक के अनुसार आरक्षण ड्रॉ कार्यक्रम निश्चित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मनपा के प्रभाग रचना की प्रक्रिया इन दिनों अंतिम चरण में है। यही नहीं, मतदाता सूचियों का 24 पुनरीक्षण पूर्ण हो गया है।
बता दें कि चुनाव से पहले आरक्षण ड्रॉ प्रक्रिया को अहम माना जाता है। मनपा का कार्यकाल मार्च 2020 से खत्म होने के बाद उस पर प्रशासक राज है। ऐसे में चुनाव आयोग ने अथ आरक्षण ड्रॉ की तिथि तय करने से इस और टकटकी लगाए बैठे राजनीतिक दलों व इच्छुकों को राहत मिली है। वे कई वर्षों से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं।
राज्य चुनाव आयोग के सचिव काकाणी ने कहा कि 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक संबंधित प्रभागों की आरक्षित सीटों की संख्या तय कर उससे जुड़ा प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग को मान्यता के लिए पेश किया जाएगा। 8 नवंबर को आरक्षण ड्रा के बारे में जाहिर सूचना राज्य के समाचार-पत्रों में जारी की जाएगी। 11 नवंबर को आरक्षण ड्रॉ निकाले जाने के बाद वह अंतिम मान्यता के लिए चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। 17 नवंबर को प्रारूप आरक्षण जारी कर नागरिकों से आपत्तियों व सूचनाएं मंगवाई जाएंगी।
24 नवंबर को आपत्तियां सूचनाएं पेश करने का अंतिम दिन, 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच प्राप्त आपत्तियों का विचार कर सूचनाओं व मनपा आयुक्त की ओर से आदेश के परिशिष्ट-11के नमूने में निर्णय दिया जाएगा। 2 दिसंबर को राज्य चुनाव आयोग की मान्यता के बाद अंतिम आरक्षण शासन राजपत्र में जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेश पर स्थानीय निकाय चुनाव की प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों पर की जा रही है। इसी के तहत प्रभागों के आरक्षण की प्रक्रिया भी चल रही है। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची से लेकर सभी कार्य किए जा रहे हैं।