समृद्धि महामार्ग पर 'तीसरी आंख' की नजर (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Amravati News: नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग पर अब वाहन चालक मनमानी नहीं कर पाएंगे। गति सीमा का पालन न करने पर तुरंत मोबाइल पर ऑनलाइन जुर्माने की सूचना भेजी जाएगी। लगभग 701 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग पर कुल 1000 सीसीटीवी कैमरे, यानी हर किलोमीटर पर एक, ‘तीसरी आंख’ की निगरानी रखे हुए है।
गति नियंत्रण और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने दो नामी कंपनियों के साथ एक समझौता किया है, और इन कैमरों से 500 मीटर के दायरे में निगरानी रखी जाएगी।वर्तमान में, समृद्धि पर हर महीने लगभग 11 लाख वाहन चलते हैं। हालांकि वाहनों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन अब सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि इस प्रणाली से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रा सुरक्षित होगी।खास बात यह है कि नियम तोड़ने पर रोककर कार्रवाई करने के बजाय सीधे ऑनलाइन जुर्माना लगाया जाएगा।इसलिए अब समृद्धि पर न केवल गति, बल्कि अनुशासन भी अनिवार्य होगा। एमएसआरडीसी के कार्यकारी अभियंता गजानन पलसकर ने कहा कि समृद्धि महामार्ग पर वाहनों को रोकने और गति सीमा से अधिक गति पर चलने पर अब नियंत्रण होगा। हर जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे।
हाईवे पर यातायात बढ़ गया है। समय और दूरी कम होने के कारण, यात्री समृद्धि हाईवे को विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन चूंकि गति पर नियंत्रण और दुर्घटनाओं की संख्या को रोकने के प्रयास आवश्यक हो गए हैं, इसलिए सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आंख की मदद ली जा रही है। चूंकि गति सीमा कैमरे में रिकॉर्ड होगी और जुर्माना भी लगेगा, इसलिए स्वाभाविक है कि गति सीमा बनाए रखने की ज़िम्मेदारी वाहन चालकों पर आ जाएगी। परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आने की संभावना है।
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समृद्धि राजमार्ग पर अब हल्के और भारी वाहनों की गति सीमा पर सीसीटीवी से नज़र रखी जाएगी। कसारा से वडपे तक हर एक किलोमीटर पर एक कैमरा लगाया जा रहा है।
राजमार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे हर बारीकी पर नज़र रखेंगे। एक कैमरा 500 मीटर के दायरे में तस्वीरें लेने में सक्षम होगा। सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए ठाणे जिले में एक अलग नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा और वहां से फुटेज की जांच की जाएगी। राजमार्ग पर यात्रा करते समय नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर ऑनलाइन जुर्माना लगाया जाएगा।