
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
50% Tax Rebate: महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में ग्रामपंचायती के बकाया कर वसुली को तेजी से वसूल करने के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के निवासी यदि मालमत्ता कर, पानीपट्टी और अन्य कर एक साथ जमा करते हैं, तो उन्हें 50% की छूट दी जाएगी। इस योजना की अवधि 31 दिसंबर तक रहेगी। सभी जिला परिषदों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आदेश जारी किए जा चुके हैं।
राज्य के कई ग्रामपंचायतों में कर वसूली अपूर्ण होने के कारण यह योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामविकास अभियान के अंतर्गत ग्रामपंचायती आर्थिक रूप से सक्षम हों और विकास कार्यों के लिए निधि उपलब्ध हो, इसके उद्देश्य से यह छूट योजना लागू की गई है।
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। ग्रामपंचायत के राजस्व में वृद्धि और लंबित निधियों को वसूल करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
ग्रामपंचायतों की कर वसूली का सबसे बड़ा भार ग्रामसेवकों पर रहता है। इस सहुलियत योजना के लागू होने से उनका दबाव कम होगा और बकाया वसूली तेजी से पूरी की जा सकेगी। बड़ी आबादी वाले ग्रामपंचायतों में करोड़ों रुपये की कर वसूली लंबित रहती है।
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50% की छूट मिलने से बड़ी मात्रा में निधि एकत्रित होने की संभावना है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। एक साथ कर जमा करने वाले नागरिकों को छूट देने का अधिकार संबंधित ग्रामपंचायत के पास रहेगा। उचित जांच के बाद ही कर माफी लागू की जाएगी।
अमरावती जिले की चांदूर रेल्वे पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी संजय खारकर ने कहा कि ग्रामपंचायत अंतर्गत आने वाले बकायादारों के लिए यह अच्छ अवसर है। मकान व पानी टैक्स पर 50% की सहुलियत देने के अधिकार ग्रामपंचायतों को दिए गए हैं।
सभी ग्रामपंचायत अधिकारियों को इस शासन निर्णय के अनुसार जनता को जानकारी देने और वसुली करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 दिसंबर तक एकसाथ कर भरने वालों को बड़ा लाभ मिलेगा और 100% कर वसूली संभव हो सकेगी।






