Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

चिखलदरा में एसटी चालक पर हमला, आरोपी को कोर्ट ने ठहराया दोषी, 10 साल पुराना मामला

Chikhaldara Assault Case News: अमरावती के चिखलदरा थाना क्षेत्र में एसटी बस चालक से मारपीट करने वाले ऑटो रिक्शा चालक को अचलपुर जिला न्यायालय ने 3 महीने के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

  • Author By Anuj Sahu | published By महाराष्ट्र डेस्क |
Updated On: May 18, 2026 | 05:21 PM

Achalpur district court (सोर्शः फाइल फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Achalpur District Court News: चिखलदरा थाना क्षेत्र में एक बस चालक के साथ मारपीट करने वाले ऑटो रिक्षा चालक को अचलपुर जिला न्यायालय क्रमांक 2 ने दोषी करार देते हुए 3 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाए आरोपी का नाम प्रफुल्ल रवींद्र नितनवरे 25, ठोकबर्डी है।

यह घटना करीब दस साल पहले 2016 में हुई थी। इस मामले में एसटी बस चालक अमोल सुरेश गुढधे ने शिकायत दर्ज कराई। बस चालक से की थी मारपीट घटना 20 नवंबर को मेलघाट के नागापुर फाटे के सामने हुई थी। अमोल गुढधे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम में बस चालक के रूप में कार्यरत हैं।

नागापुर फाटे पर बस चालक से मारपीट

घटना के दिन वे परतवाड़ा डिपो की बस क्र।एमएच 7 / सी 9479 लेकर परतवाड़ा से नागापुर होते हुए धारणी की ओर जा रहे थे। रास्ते में नागापुर फाटे के पास प्रफुल्ल नितनवरे ने अपने ऑटो रिक्शा से बस को ओवरटेक किया। इसके बाद बिना किसी वजह के उसने बस चालक गुढधे के साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

सम्बंधित ख़बरें

आरटीई छात्रों से अवैध फीस वसूली की शिकायतें तेज, अमरावती में निजी स्कूलों पर शुल्क लेने के आरोप

संगमनेर जल संकट पर सख्त हुए विखे पाटिल, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश

अकोला में 79 नए पुलिस सिपाहियों की नियुक्ति, पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के हाथों हुआ नियुक्ति पत्र वितरण

भिगवान में किसानों का उग्र आंदोलन, पुणे-सोलापुर हाईवे किया जाम, पानी की मांग को लेकर ‘रास्ता रोको’

ये भी पढ़े: नसरापुर दुष्कर्म-हत्या केस में 15 दिन में चार्जशीट, पुलिस ने पेश किए 1100 पन्नों के सबूत

इस हाथापाई में गुढधे के दाहिने हाथ में चोट आई और उनकी वर्दी का बटन भी टूट गया। चालक गुढधे की शिकायत पर चिखलदरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच तत्कालीन हवालदार गजानन वर्मा ने की थी।9 लोगों की गवाहीइस केस की सुनवाई जिला न्यायाधीश2 सागर पाटिल की अदालत में हुई।

अमरावती के मारपीट मामले में अदालत का सख्त फैसला

सरकारी पक्ष की ओर से एडवोकेट नवले ने दलीलें पेश कीं। मुकदमे के दौरान कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने प्रफुल्ल नितनवरे को 3 महीने के सश्रम कारावास और २ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 15 दिन की अतिरिक्त सश्रम जेल काटनी होगी। इस मामले में पैरवी अधिकारी के रूप में हवालदार गौरव ठाकुर ने जिम्मेदारी निभाई।

Chikhaldara bus driver assault auto rickshaw driver sentenced

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 18, 2026 | 05:04 PM

Topics:  

  • Amravati News
  • Court
  • Maharashtra

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.