अकोला पुलिस ने कुख्यात गोवंश चोर शेख रेहान को MPDA कानून के तहत एक साल के लिए जेल भेज दिया है। तस्वीर ( सोर्स: नवभारत)
Akola Crime News: अकोला शहर के पिंजारी गली, कच्छी मस्जिद के पीछे, मछली मार्केट क्षेत्र में रहने वाला कुख्यात अपराधी और कुख्यात गोवंश चोर शेख रेहान शेख रशीद (22) को एमपीडीए अधिनियम के तहत एक वर्ष के लिए स्थान बद्ध किया गया है। शेख रेहान पर पहले से ही कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।
इनमें गोवंश की चोरी, किसी भी मूल्य के पशुओं को ठार मारना या विकलांग करना, अपराध छिपाने के लिए सबूत नष्ट करना, गलत जानकारी देना, अवैध रूप से हथियार रखना और तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करना शामिल है।
उसके खिलाफ पूर्व में विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी और उसे अकोला जिले से तड़ीपार भी किया गया था, लेकिन इन कार्रवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने उसे स्थान बद्ध करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया।
जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने सभी कानूनी पहलुओं की जांच और अपने स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित किया कि शेख रेहान एक खतरनाक व्यक्ति है। इसके बाद आदेश पारित कर उसे एक वर्ष के लिए अकोला जिला कारागृह में स्थान बद्ध रखने का निर्देश दिया।
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जिलाधिकारी के आदेशानुसार ॐ शेख रेहान को तत्काल गिरफ्तार कर आदेश तामील किया गया और उसी दिन उसे जिला कारागृह में स्थान बद्ध किया गया। इस कार्रवाई को सफल बनाने में पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वी. चंद्रकांत रेड्डी, एसडीपीओ सुदर्शन पाटिल, एलसीबी के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके ने अंजाम दिया।