आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
Supreme Court on stray dogs case: दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर चल रही बहस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। 22 अगस्त को कोर्ट उस आदेश की समीक्षा करेगा, जिसमें सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था। इस मुद्दे ने देशभर में विवाद खड़ा कर दिया है। डॉग लवर्स और स्थानीय संगठनों की नजरें अब अदालत पर टिकी हैं कि क्या यह आदेश बरकरार रहेगा या इसमें बदलाव किया जाएगा।
14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों की समस्या स्थानीय निकायों की लापरवाही और नसबंदी-टीकाकरण नियमों को लागू न करने का परिणाम है। इससे पहले, कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था, जिसके बाद देशभर में इस पर बहस तेज हो गई।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि 2024 में देशभर में करीब 37.15 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, यानी रोजाना लगभग 10,000 मामले। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में डॉग बाइट की वजह से 305 लोगों की मौत हुई थी। इन आंकड़ों ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है, खासकर जब रेबीज जैसी बीमारियां बच्चों में तेजी से बढ़ रही हैं।
11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि तुरंत सड़कों से कुत्ते हटाकर शेल्टर होम में रखें और शुरुआती तौर पर 5000 कुत्तों के लिए आश्रय गृह तैयार करें। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि इस काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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हालांकि, देशभर में इस आदेश का व्यापक विरोध हुआ और कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से इसे रोकने की अपील की। अब 22 अगस्त को यह स्पष्ट होगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। हाल ही सीएम रेखा गुप्ता पर भी जानलेवा हमला हुआ जांच ऐजेंसियों के द्वारा प्राथमिक जांच के आधार पर इसके पीछे की वजह भी कुत्ते का प्रेम ही बताया जा रहा है।