पुणे में खराब खाद्य डिलीवरी मामला, ब्लिंकइट पर एफडीए की कार्रवाई, दो लाख रुपये का जुर्माना

FDA Action Against Blinkit Pune: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खराब खाद्य पदार्थ डिलीवरी मामले में ब्लिंकइट पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
Blinkit
ब्लिंकइट (सौ. Design)
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Maharashtra FDA Fine Blinkit: महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Blinkit के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवल ने विधानसभा में जानकारी दी कि कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह मामला विधायक भीमराव तापकीर द्वारा विधानसभा में उठाया गया था। उन्होंने पुणे में ब्लिंकइट के माध्यम से खराब खाद्य पदार्थों की डिलीवरी किए जाने की शिकायत का मुद्दा सदन में रखा।

मंत्री झिरवल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए थे। हालांकि, बाद में विस्तृत रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच के बाद मामला सही पाया गया। इसके बाद विभाग ने कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया।

भविष्य में रोकथाम के उपाय

मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग में 191 नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों को राज्यभर में खाद्य प्रतिष्ठानों और ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

साथ ही, सभी प्रतिष्ठानों को गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। विभाग नियमित निरीक्षण और सैंपल जांच की प्रक्रिया को भी और सख्त करेगा। इस चर्चा में विधायक अमित देशमुख, अजय चौधरी और सिद्धार्थ शिरोले भी शामिल रहे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी कंपनी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया, तो उसके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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