सुप्रीम कोर्ट व मेनका गांधी (सोर्स- सोशल मीडिया)
Maneka Gandhi: पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनीमल वेलफेयर कार्यकर्ता मेनका गांधी ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे अव्यावहारिक और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन के लिए हानिकारक बताया। इसके साथ ही मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वैधता पर भी सवाल उठाए। मेनका गांधी ने चेतावनी दी कि इससे लोगों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।
मेनका गांधी ने कहा कि दिल्ली में तीन लाख कुत्ते हैं। जिनको सड़कों से हटाने के लिए आपको 3,000 शेल्टर बनाने होंगे। प्रत्येक में जल निकासी, पानी, एक शेड, एक रसोई और एक चौकीदार की व्यवस्था भी शामिल होगी। इन सारे इंतजामों पर लगभग 15 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्या दिल्ली के पास इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये हैं?
बीजेपी नेता और पूर्व सांसद मेनका गांधी ने आगे कहा कि पकड़े गए कुत्तों को खिलाने पर हर हफ्ते 5 करोड़ रुपये और खर्च होंगे। इतना ही नहीं, इस फैसले और अभियान का आम लोगों में बड़े पैमाने पर विरोध भी देखने को मिल सकता है।
मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वैधता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ठीक एक महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बेंच ने इसी मुद्दे पर एक संतुलित फैसला सुनाया था। अब, ठीक एक महीने बाद, दो जजों की बेंच ने एक नया फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि ‘सभी आवारा कुत्तों को पकड़ो’। तो सवाल यह है कि कौन सा फैसला सही है? ज़ाहिर है, पहला फैसला सही है क्योंकि यह अंतिम फैसला है।
भाजपा नेता मेनका गांधी यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने चेतावनी दी कि आवारा कुत्तों को हटाने से नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 48 घंटे के अंदर गाजियाबाद और फरीदाबाद से तीन लाख कुत्ते आ जाएंगे क्योंकि दिल्ली में खाना है। जैसे ही आप कुत्तों को हटाएंगे, बंदर आ जाएंगे। मैंने अपने घर में भी ऐसा देखा है। 1880 के दशक में, जब पेरिस में कुत्तों और बिल्लियों को हटाया गया था, तो शहर चूहों से भर गया था।
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मेनका गांधी ने कुत्तों को चूहा नियंत्रण जानवर भी कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस आदेश से सड़कों पर झड़पें हो सकती हैं। कुत्तों को बाड़ों तक पहुंचाने के लिए, आपको हर गली में चारा देने वालों से लड़ना होगा क्योंकि वे आपको पीटेंगे और कुत्तों को भगा देंगे। मेनका गांधी ने कहा कि फिर हम दिल्ली को अस्थिर क्यों कर रहे हैं? ध्यान दें कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रमबद्ध तरीके से पालन करेगी।