प्रज्वल रेवन्ना (सोर्स-एएनआई)
नई दिल्ली: कर्नाटक वीडियो मामले के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को जहां बीते बुधवार 13 जुन को एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में विशेष जांच दल (SIT) की हिरासत में सौंप दिया था। वहीं 42वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन एवं मजिस्ट्रेट (ACMM) अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को आज 18 जून तक SIT की हिरासत में भेज दिया था। ऐसे में आज उनकी पेशी संभव है। रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है।
अदालत ने इससे पहले उसे 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। फिर उसे 10 जून को बेंगलुरु केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। SIT के अनुरोध पर, जेल अधिकारियों ने प्रज्वल को उसके खिलाफ FIR संख्या 2/2024 के तहत दर्ज बलात्कार के मामले में अदालत में पेश किया था। वहीं SIT ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ IPC की धारा 376 (2) एन, 506, 354 (ए) (1), 354 (बी) और 354 (सी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत भा मामला दर्ज किया है।
जानकारी दें कि, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल पर 47 साल की एक महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप के साथ-साथ कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भीआरोप है। यह भी कहा जाता है कि, मामले के तुल पकड़ने से पहले और हासन लोकसभा सीट पर मतदान होने के एक दिन बाद वह 27 अप्रैल को जर्मनी चला गया था।
इससे पहले एक विशेष अदालत ने SIT के आवेदन पर प्रज्वल के खिलाफ बाते 18 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। फिर बाद में SIT ने उसके पिता एवं JD (S) विधायक एच डी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया जो महिला के अपहरण में कथित रूप से शामिल थे। बाद में दुनिया भर के सभी इमिग्रेशन पॉइंट्स पर प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुए थे। प्रज्वल को बीते 31 मई को बेंगलुरु लौटेने के बाद SIT टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे 6 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।