प्रज्जवल रेवन्ना (फोटो-सोशल मीडिया)
Prajwal Revanna Sentenced: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पौत्र व पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीते रोज दोषी करार दिया था। मामले में कोर्ट ने शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना को सजा सुनाई है। उसे कोर्ट ने हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया है।
रेप केस में दोषी करार दिए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने कहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। बस उसकी एक ही गलती है, वह राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद और रिजल्ट से पहले प्रज्वल रेवन्ना के कई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद वह विदेश भाग गए थे।
जिस मामले में प्रज्वल को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया है वो उनके खिलाफ दर्ज रेप के 4 मामलों में से एक है। अभी 3 अन्य मामलों पर सुनवाई होनी हैं। रेवन्ना के फार्महाउस पर काम करने वाली 47 वर्षीय एक महिला ने पिछले साल अप्रैल में रेप का मामला दर्ज करवाया था। उसने आरोप लगाया कि रेवन्ना ने साल 2021 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच उसका कई बार रेप किया। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि इस बारे में किसी को बताया तो वीडियो लीक कर देंगे।
विदेश लौटने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के आरोप में 23 मई 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके मामले में ट्रायल चला। बेंगुलुरू की एमपीएलए कोर्ट ने मामले में 18 जुलाई को सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था। 1 अगस्त को कोर्ट ने रेवन्ना को रेप के मामले में दोषी करार दिया। वहीं आज यानी 2 अगस्त को कोर्ट ने दोषी पूर्व जेडीएस नेता को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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पिछले साल, रेवन्ना के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर 2,000 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में रेवन्ना ने कर्नाटक की हासन संसदीय सीट पर दूसरी बार चुनाव लड़ा था, लेकिन वह अपनी सांसदी नहीं बचा सका। उसके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद JDS ने उसे पार्टी से निलंबित भी कर दिया था।