- Hindi News »
- India »
- Karnataka Cm Siddaramaiah Muda Land Scam Case High Court
कर्नाटक: CM सिद्धारमैया पर चलेगा जमीन घोटाले का केस, HC ने गवर्नर के आदेश को रखा बरकरार
कर्नाटक हाई कोर्ट ने CM सिद्धरमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भू आवंटन मामले में उनके विरूद्ध जांच के लिए राज्यपाल थारवरचंद गहलोत द्वारा दी गयी मंजूरी को चुनौती दी थी।
- Written By: राहुल गोस्वामी

Pic: Social Media
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भू आवंटन मामले में उनके विरूद्ध जांच के लिए राज्यपाल थारवरचंद गहलोत द्वारा दी गयी मंजूरी को चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री ने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा (एमयूडीए) पॉश क्षेत्र में उनकी पत्नी को किये गये 14 भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में उनके खिलाफ राज्यपाल थारवरचंद गहलोत द्वारा दी गयी जांच की मंजूरी को चुनौती दी थी।
बीते 19 अगस्त से छह बैठकों में इस याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने 12 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त के अपने अंतरिम आदेश का भी विस्तार किया था। इस अंतरिम आदेश में विशेष अदालत (जनप्रतिनिधि) को (सिद्धरमैया की) इस याचिका के निस्तारण तक अपनी कार्यवाही (सुनवाई) टाल देने का निर्देश दिया गया था।
यहां पढ़ें- राहुल गांधी ने शाहरुख खान की ‘डंकी’ को बनाया हरियाणा चुनाव का मुद्दा, देखें ये वीडियो
सम्बंधित ख़बरें
MUDA स्कैम केस : आज CM सिद्धारमैया की याचिका पर कर्नाटक HC में सुनवाई, क्या रुकवा सकेंगे अपने खिलाफ लोकयुक्त की जांच
ED का तगड़ा एक्शन, टेंशन में सिद्धारमैया! कर्नाटक MUDA घोटाले CM से जुड़े मामले में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
‘शेख हसीना जैसा ही किया जाएगा कर्नाटक गवर्नर का हाल’, कांग्रेस नेता इवान डिसूजा के विवादित बयान पर घमासान
वहीं विशेष अदालत (जनप्रतिनिधि) उनके (सिद्धरमैया के) खिलाफ शिकायत की सुनवाई करने वाली थी। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने व्यवस्था दी, ‘‘याचिका में बताए गए तथ्यों की निस्संदेह जांच की आवश्यकता है। इन सभी कृत्यों का लाभार्थी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि याचिकाकर्ता का परिवार है। याचिका खारिज की जाती है।” उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘आज तक प्रभावी किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश समाप्त हो जाएगा।”
राज्यपाल ने शिकायतकर्ताओं–प्रदीप कुमार एस पी, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा सौंपी गयी याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के सिलसिले में 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत (जांच की) मंजूरी प्रदान की थी। सिद्धरमैया ने राज्यपाल के आदेश की वैधता को 19 अगस्त को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अपनी याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिना समुचित विचार किए, वैधानिक आदेशों तथा मंत्रिपरिषद की सलाह सहित संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी आदेश जारी किया गया।
यहां पढ़ें- आस्था से फिर हुआ खिलवाड़! तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी के बाद अब मिला तंबाकू
इसके साथ ही उन्होंने याचिका में कहा था कि मंत्रिपरिषद की सलाह भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है। सिद्धरमैया ने यह दलील देते हुए उच्च न्यायालय से राज्यपाल के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया कि उनका निर्णय वैधानिक रूप से असंतुलित, प्रक्रियागत खामियों से भरा तथा असंबद्ध विचारों से प्रेरित है। मशहूर वकीलों– अभिषेक मनु सिंघवी एवं प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने सिद्धरमैया का पक्ष रखा जबकि सॉलीसीटर जनरल (भारत सरकार) तुषार मेहता राज्यपाल की ओर से पेश हुए। महाधिवक्ता किरण शेट्टी ने भी दलीलें दीं।
इस बाबत वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह, प्रभुलिंग के नावदगी , लक्ष्मी अयंगर, रंगनाथ रेड्डी, के जी राघवन एवं अन्य ने शिकायतकर्ताओं का पक्ष रखा। इन शिकायतकर्ताओं ने सिद्धरमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी मांगी थी। एमयूडीए भू आवंटन मामले में आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी बी एम पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में मुआवजे के रूप में जो भूखंड आवंटित किये गये थे, उनकी कीमत एमयूडीएफ द्वारा अधिग्रहीत की गयी जमीन की तुलना में काफी अधिक थी।
एमयूडीए ने पार्वती की 3.16 एकड़ जमीन के बदले में उन्हें 50:50 के अनुपात से भूखंड आवंटित किये थे जहां उसने आवासीय लेआउट विकसित किये थे। इस विवादास्पद योजना के तहत एमयूडीए ने उन लोगों को 50 प्रतिशत विकसित जमीन आवंटित की थी जिनकी अविकसित जमीन आवासीय लेआउट विकसित करने के लिए ली गयी थी। आरोप है कि मैसूरु तालुक के कसाबा होबली के कसारे गांव के सर्वे नंबर 464 में स्थित 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी हक नहीं था।
Karnataka cm siddaramaiah muda land scam case high court
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर जाम रोकने की नई रणनीति, राजमार्ग पुलिस का एमएसआरडीसी को बड़ा प्रस्ताव
Feb 23, 2026 | 01:28 PMठाणे में गरीब महिलाओं से अंडाणु तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, स्वास्थ्य विभाग सख्त, मंत्री आबिटकर ने दी चेतावनी
Feb 23, 2026 | 01:17 PMये रेट बताएगा मेरा…भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने एंकर को स्टेज पर मारी चप्पल, घटिया कमेंट पर दिखीं तमतमाई
Feb 23, 2026 | 01:14 PMसैन्य कार्रवाई में ड्रग लाॅर्ड एल मेंचो की मौत…मेक्सिको में भड़की हिंसा, भारत ने जारी की एडवाइजरी
Feb 23, 2026 | 01:13 PMBMC जॉब स्कैम: 43 लोगों से लाखों की ठगी, मुंबई नगर निगम की महिला कर्मचारी ने सांगली तक फैलाया जाल
Feb 23, 2026 | 01:09 PMसेंट्रल विस्टा की तर्ज पर बनेगा नागपुर टाउन हॉल! नितिन गडकरी ने दिए निर्देश, जानें क्या हैं खूबियां
Feb 23, 2026 | 01:07 PMनासिक पुलिस भर्ती: 380 पदों के लिए 96 हजार दावेदार,फिजिकल टेस्ट में बाहर से आए युवाओं को शेल्टर सुविधा
Feb 23, 2026 | 01:04 PMवीडियो गैलरी

रीवा में पोस्टर वार: ‘ब्रेनलेस और स्टुपिडिटी’ शब्दों से BJP ने कांग्रेस को घेरा; राहुल गांधी पर सीधा हमला
Feb 22, 2026 | 01:07 PM
BHU में ठांय-ठांय, बिरला हॉस्टल के पास छात्र गुटों में भिड़ंत; उठी चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग
Feb 22, 2026 | 12:54 PM
मां के प्यार को तरसा नन्हा बंदर: खिलौने को बनाया सहारा, जापान के ‘पंच’ की रुला देने वाली कहानी हुई वायरल
Feb 21, 2026 | 08:32 PM
AI Summit 2026: दिल्ली की सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर विदेशी मेहमान, अव्यवस्था देख बोले- ‘तभी टैलेंट देश…’
Feb 21, 2026 | 08:23 PM
हाथरस के इस पिता को सलाम! दिव्यांग बेटी के सपनों के लिए अपनी पीठ को बनाया कंधा, देखें यह वायरल VIDEO
Feb 21, 2026 | 03:35 PM
ग्रेटर नोएडा के रयान स्कूल में शर्मनाक लापरवाही! 1 घंटे तक बाथरूम में बंद रही छात्रा, उल्टा लिखवाया माफीनामा
Feb 21, 2026 | 03:29 PM














