के कविता
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को जमानत दे दी है। इससे पहले अदालत ने इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जमानत दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की क्लास भी लगाई है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की बेटी के कविता को ईडी ने मार्च में उनके हैदराबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद CBI ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से सवाल किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या ‘‘सामग्री” है कि बीआरएस नेता के. कविता कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल थीं।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीनों से हिरासत में हैं। इन मामलों में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पूरी हो गयी है। पीठ ने कहा, ‘‘इसीलिए इस मामले में जांच के उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता (कविता) की हिरासत आवश्यक नहीं है।” शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया।
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उच्चतम न्यायालय ने कविता से दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये की मुचलका राशि भरने को भी कहा। कविता को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि वह सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने इन मामलों की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और उन्हें उनकी ‘कार्य प्रणाली’ के लिए फटकार लगाई। इसने ईडी और सीबीआई से यह भी पूछा कि उनके पास वह ‘सामग्री’ क्या है जिससे यह पता चले कि कविता कथित घोटाले में शामिल थीं।
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दिल्ली आबकारी नीति मामले में 15 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में कविता को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद 11 अप्रैल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कविता को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 6 मई को दिल्ली की एक अदालत ने कविता को दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद 9 मई को के. कविता ने ईडी के मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। जिसके बाद उन्होंने 15 मई को सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि 1 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद 12 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। मामले पर सुनवाई करते हुए आज यानी 27 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने कविता को जमानत दे दी है।
एजेंसी इनपुट के साथ