
मीका सिंह (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)
Mika Singh Ishqam Song Royalty Fraud Case: सिंगर मीका सिंह के पॉपुलर गाने ‘इश्कम’ को लेकर सामने आए कथित म्यूजिक रॉयल्टी धोखाधड़ी मामले में पटियाला पुलिस ने बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस ने यूके स्थित सेंट्रिक म्यूजिक और मुंबई की बिलीव डिजिटल कंपनी के अधिकारियों को 5 जनवरी, 2026 को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में दो बांग्लादेशी नागरिकों शेख सामी मोहम्मद और शेख शफी मोहम्मद को मुख्य आरोपी बताया गया है।
‘इश्कम’ गाने को नवरत्न म्यूजिक लेबल के तहत रिलीज किया गया था। इस गाने में मीका सिंह के साथ अभिनेता अली कुली मिर्जा भी नजर आए थे। आरोप है कि इस गाने की म्यूजिक पब्लिशिंग रॉयल्टी से जुड़े करोड़ों रुपये का गलत इस्तेमाल किया गया। इसे लेकर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की धोखाधड़ी और साजिश की जांच चल रही है। पटियाला पुलिस ने इस केस में बिलीव डिजिटल के सीईओ समेत कई अन्य अधिकारियों और यूके की संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों को नए नोटिस जारी किए हैं।
यह मामला नवरत्न म्यूजिक के प्रोपराइटर हिमांश वर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके आधार पर एफआईआर नंबर 130 (दिनांक 24 जून 2025) थाना सिविल लाइंस, पटियाला में दर्ज हुई। केस भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 61(2) और कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 63, 63-ए और 65 के तहत दर्ज किया गया है।
एफआईआर में आरोप है कि ‘इश्कम’ गाने की रॉयल्टी में गबन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जालसाजी और धोखाधड़ी के जरिए एक अंतरराष्ट्रीय साजिश रची गई। इस मामले में क्रिस मीहान, लॉरेन मैकशेन, विवेक रैना, सुनील गुरसहानी और मलकीत औलख जैसे नाम भी सामने आए हैं।
ये भी पढ़ें- Ishaan Khatter 2025 Journey: ईशान खट्टर ने फोटोज में समेटा 2025 का सफर, फैंस का जताया आभार
पटियाला पुलिस ने नए नामित आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) के तहत व्यक्तिगत नोटिस जारी किए हैं। उन्हें तय तारीखों पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि Believe Music, जो इस गाने का डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने रॉयल्टी भुगतान को लंबे समय तक क्यों रोके रखा। आरोप है कि वैध वितरण समझौते और जरूरी दस्तावेजों के बावजूद समय पर भुगतान नहीं किया गया। पटियाला पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।






