कुणाल कामरा की हो सकती है गिरफ्तारी? जानिए कॉमेडियन पर लगी है कौन सी धाराएं
Kunal Kamra Can Be Arrest: स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने ताजा कॉमेडी वीडियो से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कथित तौर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया है। शिंदे को लेकर कुणाल कामरा ने अपने वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनके वीडियो को लेकर शिवसैनिकों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। उनके वीडियो की जहां रिकॉर्डिंग की गई थी, उस स्टूडियो ने शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ की है। आइए जानते हैं कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर किस धारा के तहत हुई है और उस धारा में सजा का क्या प्रावधान है।
कुणाल कमरा के गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ऐसे में अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी गिरफ्तारी होगी और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कितनी सजा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक कुणाल कामरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353(1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन पर धारा 356 (2) संहिता भी लगाई गई है। 356 मानहानि का मामला होता है, तो वहीं 353 लोक सेवक पर की गई बयानबाजी या हमले के बाद यह धारा लगती है।
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एफआईआर में दर्ज की गई दोनों ही धाराएं गैर जमानती अपराध मानी जाती हैं। इसके तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को जमानत नहीं मिलती। इतना ही नहीं दोषी पाए जाने पर दोनों ही धाराओं में दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। कुणाल कामरा से पहले भी कई कॉमेडियंस विवादों में घिर चुके हैं। उनमें से कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है, ऐसे में यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि इस मामले में भी कुणाल कामरा की भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि कुणाल कामरा ने अपने बयान में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है इसका फायदा उन्हें मिल सकता है।