Chhaava फिल्म मेकर्स को चूना लगाने वाला गिरफ्तार, 3 दिन पुलिस हिरासत में रहेगा आरोपी

Chhaava Piracy Case: छावा फिल्म की पायरेसी के मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर पुलिस ने इस मामले में पुणे से शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सागर बताया गया है।
Chhaava Piracy Case Mumbai Police Arrest one From Pune Maharashtra
छावा फिल्म की पायरेसी के मामले में पुलिस ने पुणे से शख्स को गिरफ्तार कर लिया है
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Chhaava Piracy Case: मुंबई पुलिस की साइबर सेल छावा फिल्म की पायरेसी के मामले की जांच कर रही थी, इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साउथ मुंबई के साइबर सेल ने 26 साल के एक शख्स (सागर) को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शख्स पर आरोप है कि उसने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी तरीके से छावा फिल्म को लीक किया पुलिस अब इस मामले में यह जांच करने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में उस शख्स के साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इंटरनेट पर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर 1818 अवैध लिंक पाए गए, जहां छावा फिल्म के एचडी प्रिंट डाउनलोड करने के ऑप्शन उपलब्ध थे, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।

14 फरवरी को विक्की कौशल की फिल्म छावा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, रिलीज होने के कुछ वक्त बाद ही इसके एचडी प्रिंट इंटरनेट पर उपलब्ध हो गए थे, पायरेसी के इस मामले को लेकर फिल्म मेकर्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच जैसे-जैसे आगे बड़ी पुलिस को साइबर अपराधी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने लगी। पुलिस ने पुणे के एक इलाके से 26 साल के सागर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है।

सागर ने होस्टिंगर पर डोमेन खरीद कर छावा जैसी कई नई रिलीज फिल्मों के एचडी प्रिंट को अपलोड किया था। यूजर्स छावा जैसी अनेक फिल्मों को वहां से डाउनलोड कर रहे थे। कुछ लिंक्स पर पैसे देकर फिल्में डाउनलोड किए जाने का ऑप्शन भी उपलब्ध था। ऐसे में इसने प्राइवेसी के माध्यम से कमाई भी की है। पुलिस की सतर्कता से आरोपी को पकड़ लिया गया है और फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्याय संहिता की धारा 316 (2) और 318 (3) कॉपीराइट एक्ट के तहत धारा 51, 63 और 65(A), सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6(AA) और 6(AB) के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 66 और 63 (J) लगाई गई है।

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