- Hindi News »
- Entertainment »
- Asha Bhosle Personality Rights Case Bombay High Court Ordered Against Ai Users
बिना इजाजत आशा भोसले की आवाज और फोटो नहीं कर सकते इस्तेमाल, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
Asha Bhosle: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, गायिका आशा भोसले की आवाज अब बिना इजाजत कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
- Written By: अनिल सिंह

Asha Bhosle Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया AI और ई-कॉमर्स साइट्स पर ब्रेक, बिना अनुमति आवाज के क्लोन पर रोक
Personality Rights Case: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) को उनके पर्सनैलिटी राइट्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दशकों तक अपनी अनूठी गायकी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले ने हाल ही में अपने नाम, आवाज और छवि के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने से रोक दिया है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर ने कहा कि पहली नज़र में किसी सेलिब्रिटी के निजी गुण – जैसे उनका नाम, तस्वीरें, आवाज, कार्टून या छवि – का बिना अनुमति इस्तेमाल उनके प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों (Publicity & Personality Rights) का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की आवाज को बिना उसकी अनुमति के किसी सेलिब्रिटी की आवाज में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल उपलब्ध कराना भी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन होगा। यह टूल्स न केवल सेलिब्रिटी की आवाज में छेड़छाड़ को बढ़ावा देते हैं बल्कि उनकी निजी पहचान और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा हैं।
सम्बंधित ख़बरें
रील्स बनाने से कोई एक्टर नहीं बनता…नागपुर में पंकज कपूर ने युवाओं को दिखाया आईना, शाहिद को लेकर कही बड़ी बात
Asha Bhosle Heart Attack: दिग्गज गायिका आशा भोसले को आया हॉर्ट अटैक, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती
Udaybir Sandhu On Dhurandhar 2: ‘धुरंधर 2’ का पिंडा अब साउथ में बनेगा विलेन, उदयबीर संधू को मिला बड़ा मौका
‘हर दिन नए विचार, लेकिन मन में बेचैनी…’, Amitabh Bachchan ने बताया कैसे इंटरनेट हमारी सोच को कर रहा प्रभावित
ये भी पढ़ें- खेसारी लाल यादव की ‘अग्निपरीक्षा’ का नया गाना ‘लाल घघरी’ रिलीज
आशा भोसले का क्या था आरोप
91 वर्षीय आशा भोसले ने अपनी याचिका में अमेरिका स्थित दो AI प्लेटफॉर्म्स – माइक इंक (Mayk Inc) समेत कई ई-कॉमर्स साइटों और कुछ व्यक्तियों पर उनकी आवाज के क्लोन वर्जन बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड पर भी बिना अनुमति उनके तस्वीर वाले पोस्टर और अन्य सामग्री के व्यावसायिक इस्तेमाल का आरोप लगाया।
बिना अनुमति के उपयोग पर रोक
आशा भोसले ने कोर्ट में कहा था कि इस तरह की गतिविधियां न केवल उनके व्यक्तित्व और सम्मान को आघात पहुंचाती हैं बल्कि उनकी कमाई और बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि कोर्ट इस तरह के बिना अनुमति के उपयोग पर रोक लगाए।
अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को होगी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आशा भोसले को अंतरिम राहत देते हुए सभी संबंधित कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है कि वे बिना अनुमति उनकी आवाज, नाम, छवि और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का व्यावसायिक इस्तेमाल न करें। ऐश्वर्या राय बच्चन और अरिजीत सिंह के मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति किसी सेलिब्रिटी की क्वालिटीज का इस्तेमाल पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को होगी। माना जा रहा है कि इस केस का फैसला देश में पर्सनैलिटी राइट्स और AI के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण नजीर पेश करेगा।
Asha bhosle personality rights case bombay high court ordered against ai users
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही तरक्की? चाणक्य नीति के अनुसार पुरुषों की ये 6 गलतियां हैं जिम्मेदार
Apr 12, 2026 | 10:54 AMJalna में बड़ा बयान, आंबेडकर विचारों से बनेगा समतामूलक समाज: बोले कन्हैया कुमार
Apr 12, 2026 | 10:53 AM21 घंटे की माथापच्ची के बाद शांति वार्ता फेल, क्या ईरान की घेराबंदी करेंगे Trump? तेहरान पर मंडराने लगा खतरा
Apr 12, 2026 | 10:46 AMजालना औद्योगिक क्षेत्र में CCTV निगरानी, पुलिस का बड़ा कदम; सुरक्षा होगी मजबूत
Apr 12, 2026 | 10:39 AMनारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर PM मोदी ने सभी दलों के सांसदों को लिखा पत्र, बोले- अब समय आ गया है…
Apr 12, 2026 | 10:34 AMDonald Trump की चीन को चेतावनी: ईरान को हथियार भेजने पर भुगतने होंगे गंभीर नतीजे
Apr 12, 2026 | 10:34 AMSummer Footwear: कहीं आप भी तो नहीं कर रहे फुटवियर चुनने में ये गलती? गर्मियों में ट्राई करें ये बेस्ट ऑप्शन
Apr 12, 2026 | 10:30 AMवीडियो गैलरी

Exclusive: सुदेश भोसले की अनसुनी दास्तान, पोस्टर पेंटर से अमिताभ बच्चन की आवाज तक का सफर; देखें खास इंटरव्यू
Apr 11, 2026 | 10:23 PM
‘धुरंधर 2’ की सफलता के बाद बाबा महाकाल की शरण में सारा अर्जुन! भस्म आरती में भक्ति देख फैंस हुए मुग्ध
Apr 11, 2026 | 01:52 PM
Shamli Hospital में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल, अस्पताल के बाहर हुई डिलीवरी
Apr 10, 2026 | 10:47 PM
मोनालिसा भोंसले केस में अस्पताल के रिकॉर्ड ने खोली पोल, निकली नाबालिग!
Apr 10, 2026 | 10:40 PM
इंदौर नगर निगम में भिड़े पार्षद, रुबीना ने बताया क्यों नहीं गाया वंदे मातरम
Apr 10, 2026 | 10:29 PM
नीट छात्रा की मौत या हत्या? शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड पर पटना में फिर उबाल, मां ने लगाए गंभीर आरोप- VIDEO
Apr 10, 2026 | 10:03 PM














