- Hindi News »
- Entertainment »
- Asha Bhosle Personality Rights Case Bombay High Court Ordered Against Ai Users
बिना इजाजत आशा भोसले की आवाज और फोटो नहीं कर सकते इस्तेमाल, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
- Written By: अनिल सिंह
Asha Bhosle: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, गायिका आशा भोसले की आवाज अब बिना इजाजत कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

Asha Bhosle Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया AI और ई-कॉमर्स साइट्स पर ब्रेक, बिना अनुमति आवाज के क्लोन पर रोक
Personality Rights Case: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) को उनके पर्सनैलिटी राइट्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दशकों तक अपनी अनूठी गायकी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले ने हाल ही में अपने नाम, आवाज और छवि के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने से रोक दिया है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर ने कहा कि पहली नज़र में किसी सेलिब्रिटी के निजी गुण – जैसे उनका नाम, तस्वीरें, आवाज, कार्टून या छवि – का बिना अनुमति इस्तेमाल उनके प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों (Publicity & Personality Rights) का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की आवाज को बिना उसकी अनुमति के किसी सेलिब्रिटी की आवाज में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल उपलब्ध कराना भी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन होगा। यह टूल्स न केवल सेलिब्रिटी की आवाज में छेड़छाड़ को बढ़ावा देते हैं बल्कि उनकी निजी पहचान और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा हैं।
सम्बंधित ख़बरें
Rakhi Sawant Emotional Video: ‘घर श्मशान घाट जैसा लगता है’, अपने दुख में टूट गई राखी, भारती सिंह के छलके आंसू
Malaika Arora की मालदीव वेकेशन फोटोज हुईं वायरल, स्विमसूट और ग्लैमरस अंदाज ने बढ़ाईं फैंस की धड़कनें
Cocktail 2 बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कर सकती है बड़ी ओपनिंग, शाहिद कपूर-कृति सेनन की फिल्म से बढ़ीं उम्मीदें
बड़े पर्दे पर बेनकाब होंगे भोंदूबाबा अशोक खरात के काले कारनामे, महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स का पोस्टर रिलीज
ये भी पढ़ें- खेसारी लाल यादव की ‘अग्निपरीक्षा’ का नया गाना ‘लाल घघरी’ रिलीज
आशा भोसले का क्या था आरोप
91 वर्षीय आशा भोसले ने अपनी याचिका में अमेरिका स्थित दो AI प्लेटफॉर्म्स – माइक इंक (Mayk Inc) समेत कई ई-कॉमर्स साइटों और कुछ व्यक्तियों पर उनकी आवाज के क्लोन वर्जन बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड पर भी बिना अनुमति उनके तस्वीर वाले पोस्टर और अन्य सामग्री के व्यावसायिक इस्तेमाल का आरोप लगाया।
बिना अनुमति के उपयोग पर रोक
आशा भोसले ने कोर्ट में कहा था कि इस तरह की गतिविधियां न केवल उनके व्यक्तित्व और सम्मान को आघात पहुंचाती हैं बल्कि उनकी कमाई और बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि कोर्ट इस तरह के बिना अनुमति के उपयोग पर रोक लगाए।
अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को होगी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आशा भोसले को अंतरिम राहत देते हुए सभी संबंधित कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है कि वे बिना अनुमति उनकी आवाज, नाम, छवि और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का व्यावसायिक इस्तेमाल न करें। ऐश्वर्या राय बच्चन और अरिजीत सिंह के मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति किसी सेलिब्रिटी की क्वालिटीज का इस्तेमाल पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को होगी। माना जा रहा है कि इस केस का फैसला देश में पर्सनैलिटी राइट्स और AI के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण नजीर पेश करेगा।
Asha bhosle personality rights case bombay high court ordered against ai users
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
वर्धा में सहकारी पतसंस्था के अध्यक्ष पर 28 लाख हड़पने का आरोप, संयुक्त खाते से धोखाधड़ी, थाने में शिकायत
May 27, 2026 | 04:20 PMअपने ही हॉटेल के कमरे में फंदे पर लटकी मिली महिला, सोलापुर में रीलस्टार रोहिणी की आत्महत्या से मचा हडकंप
May 27, 2026 | 04:16 PMरीवा में कांग्रेस को संजीवनी, 36 साल बाद खत्म हुआ दफ्तर विहीन’ होने का दंश; जीतू पटवारी ने किया भूमिपूजन
May 27, 2026 | 04:08 PMRakhi Sawant Emotional Video: ‘घर श्मशान घाट जैसा लगता है’, अपने दुख में टूट गई राखी, भारती सिंह के छलके आंसू
May 27, 2026 | 04:07 PMNautapa 2026: नौतपा में क्यों नहीं खाना चाहिए बैंगन, जानिए स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण कारण
May 27, 2026 | 04:05 PMई-गवर्नेंस पर जोर, नासिक मनपा सख्त; शिकायतों पर 24 घंटे में कार्रवाई के निर्देश
May 27, 2026 | 04:05 PMअजित पवार प्लेन हादसे को 4 महीने पूरे! रोहित पवार ने फडणवीस सरकार पर उठाए सवाल, बोले- CID भी निकम्मी
May 27, 2026 | 04:03 PMवीडियो गैलरी

Trump के किस बयान पर फंस गए रुबियो, अब मचा बवाल? VIDEO
May 27, 2026 | 03:47 PM
जन्मदिन पर नितिन गडकरी ने लिया ऐसा ‘महा-संकल्प’! नागपुर समेत पूरे देश के युवाओं और किसानों की बदल जाएगी किस्मत
May 27, 2026 | 02:32 PM
मुंहतोड़ जवाब देंगे… पाकिस्तान बॉर्डर से अमित शाह ने दी खुली चेतावनी, देखें VIDEO
May 27, 2026 | 02:11 PM
बवाल होने दो, पुलिस मत पहुंचना… कानपुर देहात में पुलिस का VIDEO वायरल, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
May 27, 2026 | 01:49 PM
Dollar vs Yuan: डॉलर के मुकाबले युआन हुआ मजबूत! भारत पर क्या पड़ेगा असर? देखें VIDEO
May 27, 2026 | 01:48 PM
SSC GD पेपर लीक के बाद छात्रों का तांडव! परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़ और बवाल; जानें कहां-कहां रद्द हुआ एग्जाम
May 26, 2026 | 11:00 PM













