दिल्ली में कर्मचारियों के ऑफिस आने का बदला समय - (डिजाइन फोटो)
नई दिल्ली : केंद्र ने दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर गुरुवार 21 नवंबर को अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग समय की घोषणा की है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कर्मचारियों से वाहनों में साथ आने-जाने (वाहन पूलिंग) और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को भी कहा गया है।
जारी आदेश में कहा गया कि कार्यालय सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खुले रह सकते हैं। आदेश में इस बात का भी जिक्र है कि निजी वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए ‘वाहन पूलिंग’ करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण की वजह से ग्रैप-4 (GRAP-IV) लागू है। ग्रैप-4 लागू होने तक कार्यालयों का समय अलग-अलग रहेगा। ऐसे कर्मचारी जो सुबह 9 बजे दफ्तर आएंगे वे ऑफिस में शाम 5.30 बजे तक रहेंगे। वहीं जो कर्मचारी सुबह 10 बजे से ऑफिस आएंगे वे शाम 6.30 बजे तक रहेंगे। ध्यान देने वाली बात याह है कि यह आदेश दिल्ली-एनसीआर में मौजूद केंद्र सरकार के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू रहेगा।
बता दें कि दिल्ली में एक सप्ताह से जारी ‘गंभीर’ प्रदूषण स्तर के बाद वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन यह अब भी बहुत खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार सुबह नौ बजे दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 376 दर्ज किया गया है।
यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निकाय ने 18 नवंबर को गंभीर प्रदूषण स्तर के चलते घर से काम करने, काम के अलग-अलग समय और सभी कार्यालय भवनों में वायुशोधक लगाने की मांग की थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव को लिखे पत्र में सीएसएस फोरम ने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता का कार्यस्थल उत्पादकता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ रहा है और कर्मचारियों को श्वसन संबंधी समस्याएं, आंखों में जलन, थकान और सामान्य असुविधा जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं।
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