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नवभारत डिजिटल डेस्क : दिल्ली में कल यानी 5 फरवरी को 70 विधानवसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होना है। ऐसे में दिल्ली के निवासियों के लिए बुधवार यानी 5 फरवरी को मतदान के लिए सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है।
लेकिन, आज हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का पंजीकृत मतदाता है और नोएडा या गुरुग्राम में काम करता है, तो उसे छुट्टी मिलेगी या नहीं? तो इसके लिए थोड़ा टइम निकाल कर पढ़ लीजिए इस खबर को अंत तक।
दरअसल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 135-बी) के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी दिल्ली में पंजीकृत मतदाता है लेकिन नोएडा या गुरुग्राम में नौकरी करता है, तो वह अपने नियोक्ता से मतदान के लिए छुट्टी मांग सकता है।
अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं लेकिन नोएडा या गुरुग्राम में जॉब करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन्स मौजूद है। अगर जिस कंपनी में आज काम कर रहे हैं और वह कंपनी आपको छुट्टी देने से इनकार कर देती है, तो यह चुनाव कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत कंपनियों को मतदान के दिन पंजीकृत मतदाताओं को सवेतन अवकाश देना अनिवार्य बताया गया है।
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अगर आपका नियोक्ता छुट्टी देने से मना करता है, तो आप HR को लिखित शिकायत दें सकते हैं कि कंपनी चुनावी कानूनों का उल्लंघन कर रही है। कंपनी का ऐचआर भी इसे नजर अंदाज कर दे तो चुनाव आयोग और श्रम विभाग को शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई भी कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती, तो उसके खिलाफ चुनाव कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।