'रोड रेज' हत्या केस की सुलझेगी गुत्थी। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
ठाणे: नवी मुंबई में फरवरी माह की शुरुआत में हुई ‘रोड रेज’ की घटना में 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की जांच के सिलसिले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि दो फरवरी को सड़क पर हुए इस विवाद में वाशी निवासी शिवकुमार रोशनलाल शर्मा (45) की मौत हो गई थी। शर्मा अपने दोपहिया वाहन से बेलपाड़ा-उत्सव चौक रोड से गुजर रहे थे तभी उन्होंने अपना वाहन सामने से आ रहे स्कूटर के सामने से अचानक मोड़ दिया था।
इस हरकत से गुस्साए आरोपियों ने शर्मा की गाड़ी रुकवाया और उनसे भिड़ गए। उनमें से एक ने पीड़ित को पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने उसके सिर पर हेलमेट से वार किया। शर्मा मौके पर ही गिर पड़े। पुलिस के अनुसार, कुछ राहगीरों ने उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए कुल 8 टीमें बनाई।
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पुलिस ने मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने विभिन्न इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और संदिग्धों का पता लगाने के लिए तकनीकी और खुफिया सूचनाओं का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने मंगलवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर पड़ोसी जिला मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी से मोहम्मद रेहान अंसारी उम्र 22 नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 15 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक धमकी और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
रोड रेज का मतलब गाड़ी चलाते समय गुस्से में आकर किसी को धमकाना, डराना, या आक्रामक व्यवहार करना है। इसमें गालियां देना, गलत इशारे करना, और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना शामिल होता है।
रोड रेज से जुड़ी घटनाओं के परिणाम: गंभीर चोट लगना, मौत हो जाना, और आपराधिक आरोप लगना। बता दें कि रोड रेज से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।