

Graduate Level Jobs : लद्दाख के सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन ने एक अहम फैसला लेते हुए उन पाबंदियों को हटा दिया है, जो उच्च योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को आगे बढ़ने से रोकती थीं।
पहले ऐसे कर्मचारी, जिन्हें 10वीं या 12वीं के आधार पर नौकरी मिली थी, वे अपनी स्नातक डिग्री होने के बावजूद ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे। अब इस नियम को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के लिए करियर ग्रोथ के नए रास्ते खुल गए हैं।
इस फैसले की जानकारी लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के जरिए दी। उन्होंने बताया कि यह कदम एक “ऐतिहासिक सुधार” के तहत उठाया गया है।
इसके साथ ही 25 मार्च 2026 के उस कार्यालय ज्ञापन (OM) के पैरा 3 को भी रद्द कर दिया गया है, जिसमें यह शर्त लगाई गई थी। अब वे सभी कर्मचारी, जिन्होंने पहले हलफनामा देकर खुद को केवल 10वीं या 12वीं पास बताया था, भी अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर ऊंचे पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इस निर्णय से खास तौर पर उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जो पहले ऑर्डरली, MTS या अन्य निचले पदों पर कार्यरत थे। अब वे ग्रेजुएट लेवल की भर्तियों में हिस्सा ले सकेंगे और अपने करियर को आगे बढ़ा पाएंगे। उपराज्यपाल ने इस पुराने नियम को “अनुचित और प्रतिबंधात्मक” बताते हुए कहा कि यह लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ था।
नए फैसले से न केवल बराबरी के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी। साथ ही, भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए अब न्यूनतम योग्यता तो तय रहेगी, लेकिन अधिकतम शैक्षणिक सीमा को हटा दिया गया है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल सके।