

New Rules From 1st December 2025: अब नवंबर महीना खत्म होने वाला है। इसके साथ ही कई सरकारी और वित्तीय कामों की डेडलाइन समाप्त हो रही है। आपने अब तक ये जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो 30 नवंबर तक हर हाल में निपटा लें। शायद इन्हें करने का फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 दिसंबर से तमाम चीजें बदल जाएंगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन 30 नवंबर है। पहले ये तारीख 30 सितंबर थी। इसे बाद में बढ़ाया गया था। UPS, NPS से अलग मॉडल है। इसे चुनने का मौका सिर्फ सीमित समय तक है। कोई कर्मचारी इसे चुनना चाहता है तो उसे 30 नवंबर से पहले आवेदन करना चाहिए।
अक्टूबर 2025 में TDS कटा है तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत बयान जमा करना है। इसके लिए लास्ट डेट 30 नवंबर है। जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी होती है वो भी 30 नवंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय ग्रुप की कॉन्स्टीट्यूएंट एंटिटीज़ के लिए Form 3CEAA जमा करने की तारीख भी यही है। 1 दिसंबर से इन कामों को नहीं कर पाएंगे।
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडरों की कीमतों को रिवाइज करती हैं। 1 दिसंबर को भी LPG सिलेंडर के दाम अपडेट होंगे। 1 नवंबर को OMCs ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपए की कटौती की थी। LPG की तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ATF (Aviation Turbine Fuel) की कीमतों में भी बदलाव कर सकती हैं। हर महीने की पहली तारीख को ATF की कीमतें रिवाइज होती हैं। ऐसे में 1 दिसंबर को ATF की कीमतों में बढ़ोतरी या गिरावट मिल सकती है।