मेहुल चौकसी, (फाइल फोटो) सोर्स- सोशल मीडिया
नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मार्केट रेगुलेटर ने 2.1 करोड़ रुपये की वसूली के लिए मेहुल चोकसी के बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड और शेयरों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का पालन नहीं करने को लेकर चौकसी पर 2.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसमें 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और 60 लाख रुपये ब्याज की शामिल है।
बता दें कि गीताजंलि जेम्स के चेयरमैन और एमडी मेहुल चोकसी पर अपने सहयोगी राकेश गिरधरलाल गजेरा के साथ अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI) साझा करने के आरोप हैं। 15 मई को मेहुल चौकसी को भेजे गए डिमांड नोटिस के बाद सेबी ने अब यह एक्शन लिया है, जिसमें कहा है कि अगर वह 15 दिनों के भीतर पैसा नहीं लौटाते हैं, तो उनकी संपत्तियों के साथ-साथ बैंक खातों को भी कुर्क कर लिया जाएगा। जनवरी, 2022 में सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि की भुगतान नहीं करने पर चौकसी को डिमांड नोटिस भेजा गया था।
हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी से बकाया राशि वसूलने के लिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरीज- CDSL और NSDL- और म्यूचुअल फंड्स को आदेश दिया है कि वे चोकसी के खाते से किसी भी तरह की निकासी के लिए अनुमति न दें। हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, सेबी ने बैंकों को डिफॉल्टर के लॉकर सहित सभी खातों को जब्त करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी पर पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद दोनों ही देश से फरार हो गए थे। भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद अप्रैल में बेल्जियम के एंटवर्प शहर से 65 साल के चौकसी को गिरफ्तार किया गया।
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साल 2018 में भारत से भागने के बाद मेहुल चौकसी एंटीगुआ में रह रहा था। साल 2023 में चोकसी इलाज के लिए बेल्जियम गया था, तो तभी उसे वहां लोकेट किया गया। फिलहाल, वह भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर हिरासत में है और पीएनबी स्कैम का मुख्य आरोपी उसका भांजा नीरव मोदी भी ब्रिटेन की जेल में बंद है।