इनकम टैक्स (सौ. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करने वाली है। इस बार इनकम टैक्स पेयर्स के को इस बजट से काफी उम्मीदें है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सेशन में सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को बदल सकती है। बजट 2025 में सरकार नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है।
आने वाले बजट सेशन में केंद्र सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 को और भी आसान बनाने के लिए और उसमें कुछ बदलाव करने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ सकती है। हालांकि पिछले बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बदलाव करने की बात कही थी। इस बदलाव के लिए सीबीडीटी ने एक कमिटी भी बनायी है। रिपोर्ट के अनुसार, नए एक्ट के ड्राफ्ट की समीक्षा कानून मंत्रालय की ओर से की जा रही है। बजट सेशन के दूसरे पार्ट में इनकम टैक्स में बदलाव को पेश किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट में भी टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई फैसले लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में छूट दी जा सकती है।
सरकार आने वाले बजट में जीडीपी की रफ्तार को सुधारने के लिए सरकार टैक्सपेयर्स को बहुत ज्यादा राहत दे सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में सरकारल टैक्स स्लैब में बदलाव करने की योजना बना रही है। सरकार का लक्ष्य लोगों के खर्च को बढ़ावा देना होता है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जब तक लोग पैसे खर्च नहीं करते हैं, तब तक इकोनॉमी में सुधार लाना काफी मुश्किल हो सकता है।
आपको बता दें कि सरकार की ओर से 7 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होता है। इस बार बजट में सरकार इनकम टैक्स की इस बजट को बढ़ा सकती है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 तक कर सकती है। पिछले बजट से पहले भी इस बजट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये तक कर दिया था।
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इस बजट में सरकार ज्यादा इनकम टैक्स पेयर्स को छूट दी जा सकती है। अभी तक 12 से 15 लाख रुपये तक की इनकम वालों को 20 प्रतिशत तक का ब्याज देना होता है। सरकार की इस स्लैब की लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर सकती है। सरकार का इस समय पूरा समय देश की जीडीपी को बढ़ाना और फाइनेंशियल लॉस को कम करना है।