केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (सौ. सोशल मीडिया)
Central Government Employee Leave: अगर आप भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है और आने वाले समय में छुट्टी की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर काफी ज्यादा काम की साबित हो सकती है।
ऐसे कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको अपनी छुट्टी का हिसाब किताब काफी अच्छे तरीके से समझ आता है। आज हम आपको जानकारी देने वाले है कि केंद्रीय कर्मचारियों को साल में कितनी और किस प्रकार की छुट्टी मिलती है।
पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कर्मचारियों की छुट्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय सिविल सर्विस छुट्टी नियम, 1972 में अन्य योग्य छुट्टियों के अलावा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की अर्न लीव मिलती है। साथ ही 20 दिन की हाफ पे लीव, 8 दिन की कैजुअल लीव और 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी मिलने का प्रावधान हैं। इसका फायदा वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख समेत किसी भी पर्सनल रीजन से उठा सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इस छुट्टी में सारे कामकाज आसानी से निपटाए जा सकते हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली के बाहर स्थित केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में 12 ऑप्शनल छुट्टियों में से सिलेक्टेड 3 छुट्टियों के अलावा निम्नलिखित छुट्टियां अनिवार्य रूप से मिलेगी। इस लिस्ट में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, गुड फ्राइडे, गुरू नानक जयंती, क्रिसमस, ईद-उल-फितर, ईद-उल जुहा, महावीर जयंती भी शामिल हैं।
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हाल ही में संसद के मानसून सेशन में राज्यसभा के सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने प्रश्न पूछा था कि क्या केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख के लिए छुट्टी ले सकते हैं? सांसद के इस सवाल पर सरकार ने जवाब देते हुए विस्तार से जानकारी दी है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि वर्तमान समय में बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए अलग से छुट्टी की कोई कैटेगरी शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा समय में छुट्टी के प्रावधान ऐसी पर्सनल जरूरतों के लिए पर्याप्त माने जाते हैं।