इनकम टैक्स रिटर्न ( सौजन्य : सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : 31 जुलाई इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख है। जो भी व्यक्तिगत करदाता ऑडिट नहीं करवाते है, उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या एसेसमेंट ईयर 2024-25 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है। अगर आप आज आईटीआर फाइल नहीं करते है तो आपको 5,000 रुपये तक का फाइन और ब्याज भरना पड़ सकता है।
इस बार आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुनने का मौका नहीं मिलने वाला है। इस नए आईटीआर में आप सेक्शन 80सी, 80डी और एचआरए पर मिलने वाली छूट का लाभ नहीं उठा पाएगे। काफी समय से टैक्सपेयर्स सरकार से आईटीआर की डेडलाइन चेंज करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने ऐसा करने के पीछे का कारण ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही दिक्कतों का हवाला दिया है। जिसपर सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि इस साल आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को बदलकर आगे नहीं बढ़ाना जाएगा।
यदि आप 31 जुलाई को आईटीआर भरने में असमर्थ रहते है तो आपको इसके लिए भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जुर्माना आपकी सैलरी पर निर्भर करता है। इनकम टैक्स की धारा 234F के अंतर्गत यदि आपकी इनकम 5,00,000 रुपये से ज्यादा है, तो आईटीआर फाइल ना करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। यदि आपकी इनकम 5,000 रुपये से भी कम है तो आपको इसके लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 234A के अनुसार, अगर आप टैक्स पे करने में सफल नहीं होते है, तो आपको हर महीने 1 फीसदी ब्याज चुकाना होगा। बजट में पेश की गई न्यू टैक्स रिजीम को अबकी बार डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया है। जिसके कारण आप 31 जुलाई के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनने में और इनकम टैक्स पर मिलने वाली छूट पाने में असमर्थ साबित हो सकते है।
एक टैक्स एक्सपर्ट ने बताया है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते है या आप टैक्स पे नहीं करते है, तो इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स से जुड़े कानून में साफ बताया गया है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते है, तो इसके लिए आपको जेल की सजा भी भुगतना पड़ सकता है। अगर आपको 25,000 रुपये से अधिक का इनकम टैक्स भुगतान करना है और इसे पे करने में आप असमर्थ होते है, तो आपको इसके लिए 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है।