नई बाइक खरीदने पर दो हेलमेट देना अनिवार्य (सौ. सोशल मीडिया
दोपहिया वाहनों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए वाहन खरीद के समय ग्राहक को दो हेलमेट देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। ये कदम देशभर में सड़क सुरक्षा में सुधार को लेकर सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। जिसके कारण देश में होने वाले सड़क हादसों में कमी देखने को मिल सकती है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करना का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है। सरकार द्वारा जारी प्रस्तावित अधिसूचना के अनुसार नया नियम दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाली सवारी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया गया है। जिसमें कहा गया है कि दोपहिया वाहन की खरीद के समय केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 की शुरुआत की तारीख से तीन महीने के अंदर दोपहिया वाहन के निर्माता को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दो सुरक्षात्मक हेलमेट प्रदान करने होंगे।
हेलमेट प्रावधान के अलावा सरकार ने एक और सुरक्षा उपाय का प्रस्ताव रखा है। 1 जनवरी 2026 से सभी नए एल2 श्रेणी के दोपहिया वाहन जिसमें 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता या 50 किमी/घंटा से अधिक शीर्ष कति वाले मोटरसाइकिल और स्कूटर शामिल हैं, उन्हें एंटी लाक ब्रेकिंग सिस्टम से सैल करना अनिवार्य होगा। इससे अचानक ब्रेकिंग के दौरान फिसलने की संभावना में कमी आएगी। फिलहाल यह प्रस्ताव वर्तमान में सार्वजनिक फीडबैक के लिए खुला है।
इन नए नियमों के तहत मंत्रालय ने सार्वजनिक सुझावों के लिए 30 दिन का समय दिया है। इस दौरान नागरिक या हितधारक अपने सुझाव या आपत्तियों को भेज सकते हैं।
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देश में होने वाले हादसों में एक बड़ी संख्या दोपहिया वाहनों की है। इसमें भी सबसे ज्यादा उन लोगों की जान गई है जो बिना हेलमेट के थे। ऐसे में सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला दोपहिया चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।