Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

दक्षिण कोरिया में सत्ता का भूचाल! पूर्व राष्ट्रपति पर ‘राजद्रोह’ का आरोप, क्या मिलेगी फांसी की सजा?

Yoon Suk Yeol News: दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के लिए अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा का अनुरोध किया है। उन पर दिसंबर 2024 में असंवैधानिक रूप से मार्शल लॉ लगाने का आरोप है।

  • By अमन उपाध्याय
Updated On: Jan 13, 2026 | 08:32 PM

यून सुक येओल, फोटो (सो. सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

South Korea Former President News: दक्षिण कोरिया के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व मोड़ आया है। पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ चल रहे विद्रोह और राजद्रोह के मामले में स्वतंत्र वकीलों की टीम ने अदालत से उन्हें फांसी की सजा देने का अनुरोध किया है। यह कदम तब उठाया गया है जब अभियोजन पक्ष ने उन्हें लोकतंत्र पर हमला करने वाला राजद्रोह का रिंगलीडर करार दिया है।

मार्शल लॉ और लोकतंत्र पर हमला

यून सुक योल पर मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने दिसंबर 2024 में असंवैधानिक रूप से मार्शल लॉ लागू किया था। विशेष अभियोजकों के अनुसार, उन्होंने सेना के जरिए संसद को ब्लॉक करने की कोशिश की और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास किया ताकि अपनी सत्ता बचा सकें। दक्षिण कोरियाई कानून के तहत, विद्रोह के मुख्य साजिशकर्ता को मौत की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है।

पद से हटने से लेकर जेल तक का सफर

यून सुक योल का पतन जनवरी 2025 में शुरू हुआ जब उन्हें पद पर रहते हुए ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद, अप्रैल 2025 में संवैधानिक न्यायालय ने उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग को बरकरार रखा जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति पद से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल वे जेल में बंद हैं और कुल सात अलग-अलग आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

सम्बंधित ख़बरें

ईरान में नरसंहार! खामेनेई ने दिया प्रदर्शनकारियों को ‘गोली मारने’ का आदेश, अब तक 2000 लोगों की मौत

खामेनेई के ‘लुटेरे’ अब ईरान के घर-घर में, एलन मस्क का स्टारलिंक ढूंढने के लिए भीषण छापेमारी; मचा हाहाकार

ट्रंप का ‘साइलेंट गेम’: बिना मिसाइल ईरान को घुटनों पर लाने की तैयारी, साइबर और साइकोलॉजिकल वॉर का नया प्लान

पाकिस्तान में ‘फेफड़ों’ पर चली कुल्हाड़ी! सेहत का हवाला देकर काटे 29,000 पेड़, संसद में भारी बवाल

यून सुक योल पर क्या है मामले?

विद्रोह के आरोप के अलावा यून सुक योल पर कई और गंभीर मामलों में भी शिकंजा कसा गया है। उन पर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और रिश्वत से जुड़े मामलों की भी जांच चल रही है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया की ओर सैन्य ड्रोन भेजने के उनके फैसले को लेकर भी भारी विवाद खड़ा हो गया है, जिसे एक संवेदनशील और विवादास्पद कदम माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें:- ईरान में नरसंहार! खामेनेई ने दिया प्रदर्शनकारियों को ‘गोली मारने’ का आदेश, अब तक 2000 लोगों की मौत

बचाव पक्ष और अभियोजन की दलीलें

अदालत में यून के वकीलों ने तर्क दिया कि मार्शल लॉ लगाना एक ‘राजनीतिक निर्णय’ था जो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने का एक आपराधिक प्रयास था, जिसके लिए कड़ी से कड़ी सजा अनिवार्य है।

South korea former president yoon suk yeol death penalty request martial law case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 13, 2026 | 08:32 PM

Topics:  

  • International News
  • South Korea
  • World News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.