वर्ली सी लिंक पर 252 km/h की रफ्तार से दौड़ी लेम्बोर्गिनी कार, मुंबई पुलिस ने कार जब्त की
Lamborghini Worli Sea Link मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर 252 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती लैम्बॉर्गिनी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
- Written By: हितेश तिवारी
वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट और लैम्बॉर्गिनी कार की तस्वीर (सोर्स - इंटरनेट)
Lamborghini Overspeeding Case : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तेज रफ्तार का एक बेहद खतरनाक मामला सामने आया है। शहर के प्रतिष्ठित बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार लैम्बॉर्गिनी को 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया।
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मुंबई ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार न सिर्फ तय स्पीड लिमिट से कई गुना तेज चल रही थी, बल्कि दूसरे वाहनों को भी खतरनाक तरीके से ओवरटेक कर रही थी।
मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर खतरनाक ड्राइविंग का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद वर्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीली लैंबर्गिनी उरुस कार को जब्त कर लिया। कार को 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा रहा था। जांच में चालक की पहचान 36 वर्षीय… pic.twitter.com/gw5TaJ5foC — iMayankofficial 🇮🇳 (@imayankindian) December 18, 2025
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252 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई कार
पुलिस जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो 12 दिसंबर का है और इसे कार के अंदर से ही शूट किया गया था, जिसमें स्पीडोमीटर पर 252 किमी प्रति घंटे की रफ्तार साफ नजर आ रही थी। बाद में यह लैम्बॉर्गिनी सूरत में मिली, जो अहमदाबाद निवासी नीरव पटेल के नाम पर रजिस्टर्ड थी।
सूत्रों के अनुसार, कार डीलर फैज अदेनवाला ने गाड़ी की अधिकतम क्षमता दिखाने के लिए इसे चलाया था। फिलहाल कार से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है और चालक की भूमिका की भी गहराई से जांच हो रही है।
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पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया
मुंबई पुलिस ने बताया कि बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा है। ऐसे में 252 किमी की रफ्तार न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा है। जांच में यह भी सामने आया कि इस कार पर पहले भी कई बार ट्रैफिक चालान कट चुके थे।
पुलिस ने वर्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इस कार्रवाई के जरिए मुंबई पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि शहर की सड़कों पर स्टंट और रफ्तारबाज़ी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
