
(फोटो सोर्स सोशल मीडिया)
नैनीताल : मस्जिद विवाद को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी जिला प्रशासन से शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा इस बारे में अदालत को भी अवगत कराते रहने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती की खंडपीठ ने उत्तरकाशी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह आदेश बुधवार को मस्जिद की सुरक्षा का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
यह याचिका उत्तरकाशी के ‘अल्पसंख्यक सेवा समिति’ संगठन ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी प्रार्थना की है कि एक दिसंबर को मस्जिद के विरोध में होने वाली महापंचायत की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 दिसंबर तय की है। इस केस में राज्य सरकार की ओर से पेश उप महाधिवक्ता जे एस विर्क ने कोर्ट को बताया कि जिला प्रशासन ने महापंचायत को अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि शहर में कानून—व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात गश्त की जा रही है और स्थिति सामान्य है।
उत्तरकाशी के भटवाड़ी मार्ग पर स्थित यह मस्जिद सुन्नी समुदाय की है जो यहां दशकों पहले बनाई गई थी। एक संगठन‘संयुक्त हिंदू संगठन’ का दावा है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी है। पिछले माह इस मस्जिद को ढहाए जाने की मांग को लेकर संगठन के लोगों ने रैली निकाली थी जिसमें जमकर बवाल हुआ। इसी मुद्दे पर अल्पसंख्यक सेवा समिति संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कुछ संगठन मस्जिद को ‘अवैध’ बताते हुए ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इस वजह से शहर में सामुदायिक तनाव पैदा हो गया है। संगठन से कोर्ट से मस्जिद की सुरक्षा का अनुरोध किया है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि मस्जिद 1969 में खरीदी गयी भूमि पर बनाई गयी है तथा 1986 में वक्फ आयुक्त ने मस्जिद का निरीक्षण कर इसे वैध भी बताया था।
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याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद को ढहाए जाने की मांग कर रहे संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं।उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के विरूद्ध भड़काऊ बयानों पर सीधे ही मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं लेकिन इस मामले में राज्य सरकार ने अब तक किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है ।
बता दें कि ‘संयुक्त हिंदू संगठन’ ने पिछले माह मस्जिद को ढहाए जाने की मांग को लेकर रैली निकाली थी जिसमें काफी बवाल हो गया था। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया था और रैली को भटवाड़ी मार्ग पर जाने से रोक दिया था। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पथराव किया था जिसमें 7 पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हो गए थे।
(एजेंसी इनपुट के साथ)






