Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर के खिलाफ और सबूत पेश करेगी पीड़िता, हाई कोर्ट से की ये अपील

Kuldeep Singh Sengar: पीड़िता की ओर से पेश हुए वकील महमूद प्राचा ने कहा कि पीड़िता आगे सबूत रिकॉर्ड करने और स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी जन्मतिथि समेत और डॉक्यूमेंट पेश करने की मांग करती है।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: Jan 15, 2026 | 02:10 PM

कुलदीप सेंगर, फोटो- सोशल मीडिया

Follow Us
Close
Follow Us:

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति मांगी है। इसी मामले में सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। पीड़िता की अर्जी पर जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अपील की सुनवाई अब अंतिम चरण में है।

25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से पेश वकील महमूद प्राचा ने बताया कि पीड़िता स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि सहित अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने और आगे सबूत दर्ज कराने की अनुमति चाहती है। कोर्ट ने पाया कि अर्जी के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है, इसलिए पीड़िता को 31 जनवरी तक जरूरी दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने कुलदीप सेंगर और सीबीआई दोनों को दो हफ्ते के भीतर इस अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा। सेंगर की ओर से सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन पेश हुए।

सम्बंधित ख़बरें

उन्नाव में ‘नवाब’ बने मास्टर साहब: हाथ में किताब की जगह बच्चों को थमा दी झाड़ू, वीडियो देख खौल उठा जनता का खून

जिंदा लाश बने हरीश को मिली मुक्ति, याद आया अरुणा का संघर्ष, भारत में कैसे खुला सम्मान से मौत का कानूनी रास्ता?

गड्ढे से टकराकर उछली एंबुलेंस और लौट आए प्राण! पीलीभीत में ब्रेन डेड महिला के साथ हुआ चमत्कार, डॉक्टर भी हैरान

सेना की वर्दी में गद्दार: आगरा का नौसेना जवान निकला ISI जासूस, हनीमून से लौटते ही ATS ने दबोचा, मिले कई सबूत

जमानत और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को सेंगर की सजा निलंबित कर उसे जमानत दी थी। हालांकि, 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। पीड़िता ने सेंगर की 2020 में दाखिल अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए यह नई अर्जी दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि और उम्रकैद के आदेश को चुनौती दी गई है।

POCSO पर हाई कोर्ट की टिप्पणी

सजा निलंबित करते समय हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि प्रथम दृष्टया सेंगर के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 5(c) के तहत अपराध नहीं बनता और यह मामला गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सेंगर को पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में रखकर POCSO की धारा 5(c) या IPC की धारा 376(2)(b) लागू नहीं की जा सकती।

CBI कोर्ट पहले ही ठहरा चुकी है दोषी

2019 में स्पेशल CBI कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उन्नाव में एक नाबालिग से रेप का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, वह 2020 में पीड़िता के पिता की गैर-इरादतन हत्या के एक अलग मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है।

यह भी पढ़ें- प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मायावती, अचानक हॉल में आग लगने से मच गई अफरातफरी, देखें वीडियो

पीड़िता और उसके परिवार ने सेंगर और उसके साथियों पर लंबे समय तक परेशान करने और धमकाने के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर CBI ने पीड़िता के परिवार पर हुए हमलों समेत जुड़े अन्य मामलों की भी जांच की थी।

Unnao rape victim delhi hc present further evidence kuldeep singh sengar

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 15, 2026 | 02:10 PM

Topics:  

  • Kuldeep Sengar
  • Unnao District
  • Uttar Pradesh

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.