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सपा सांसद जियाउर्रहमान के घर पर चलेगा बुलडोजर? SDM कोर्ट ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम, ठोका जुर्माना

Ziaur Rahman Barq: संभल की एसडीएम कोर्ट के फाइनल आदेश के मुताबिक, सांसद बर्क के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने का निर्देश दे दिया है।

  • By अभिषेक सिंह
Updated On: Aug 12, 2025 | 07:15 PM

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क (सोर्स- सोशल मीडिया)

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Ziaur Rahman Barq: उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद दिग्गज सपा नेता शफीकुर्रहमान बर्क के पोते जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनके ऊपर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित होने के बाद एसडीएम ने तगड़ा जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया है।

संभल की एसडीएम कोर्ट के फाइनल आदेश के मुताबिक, सांसद बर्क के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने का निर्देश दे दिया है। मकान के इस हिस्से को हटाने के लिए सांसद जियाउर्रहमान बर्क को 30 दिन का समय दिया गया है।

SDM कोर्ट ने लगाया 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना

एसडीएम कोर्ट द्वारा तय समय में यदि अवैध निर्माण को स्वयं से नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बुलडोजर की मदद से इसे ध्वस्त करेगा। इस प्रकरण में धारा 9 के तहत जियाउर्रहमान पर 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही धारा 10 के तहत कार्रवाई की गई है।

संभल हिंसा के बाद चर्चा में आया था बर्क का नाम

यह मामला उस समय से चर्चा में है जब संभल हिंसा के बाद जियाउर्रहमान बर्क का नाम चर्चा में आया था। अवैध निर्माण को लेकर यह केस एसडीएम की अदालत में चल रहा था। जिसका अब निपटारा हो गया है। एसडीएम विकास चंद्रा ने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा।

यह भी पढ़ें: ‘मुसलमान होते तो सीने पर गोली मार देता’, मंदिर-मकबरा विवाद की आग में कांग्रेस सांसद ने डाला घी

इसके अलावा, एसडीएम विकास चंद्र ने कहा कि सांसद बर्क द्वारा बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में की गई कार्रवाई से यह भी संदेश गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिजले चोरी के मामले में लगा था 91 लाख का जुर्माना

इससे पहले सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के ऊपर बिजली चोरी के भी आरोप लगे थे। जिसके बाद प्रशासन ने उनके घर जांच की और उन्‍हें बिजली चोरी का दोषी पाते हुए एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं, अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दिसंबर में उनके घर की सीढ़ियां तोड़ दी गई थीं।

Sp mp jiaurrahman house bulldozer notice 30 days ultimatum

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Published On: Aug 12, 2025 | 07:15 PM

Topics:  

  • Sambhal
  • Sambhal Violence
  • Uttar Pradesh News

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