-
बुध, 29 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Uttar Pradesh »
- Prayagraj »
- Allahabad High Court Upholds Right Adults Marry By Choice
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बालिगों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, पुलिस दखल नहीं दे सकती
- Reported By: ओमप्रकाश सिंह परिहार | Edited By: स्निग्धा श्रीवास्तव
High Court Judgment: हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग युवक-युवती को अपनी पसंद से विवाह करने और साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वैवाहिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

इलाहाबाद हाईकोर्ट (सोर्स-सोशल मीडिया)
Allahabad High Court Judgment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि बालिग युवक-युवती को अपनी इच्छा से विवाह करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है और ऐसे मामलों में पुलिस का अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि पुलिस का दायित्व अपराधों की जांच करना है, न कि बालिगों के वैवाहिक जीवन में दखल देना। यदि दो बालिग अपनी स्वतंत्र इच्छा से साथ रह रहे हैं या विवाह कर चुके हैं, तो उनके खिलाफ अपहरण या अन्य आपराधिक धाराओं में कार्रवाई करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
परिजनों ने युवक को दी जान से मारने की धमकी
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर तथा न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने शुभांगी शुक्ला और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिकाकर्ता दंपती ने अदालत को बताया कि दोनों बालिग हैं और प्रेम संबंध के बाद 18 फरवरी 2026 को प्रयागराज स्थित आर्य वैदिक सभा में अपनी इच्छा से विवाह किया था। विवाह की जानकारी मिलने पर परिजनों ने इसका विरोध किया और युवक को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युवती के परिजनों की ओर से अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
बालिग महिला का अपनी इच्छा से विवाह करना अपहरण नही
सुनवाई के दौरान युवती स्वयं अदालत में उपस्थित हुई और स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है तथा वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। अदालत ने माना कि जब बालिग महिला ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीवनसाथी चुना है, तब अपहरण या प्रलोभन का प्रश्न ही नहीं उठता।
सम्बंधित ख़बरें
Purnima Fair: राधाकुंड आश्रम में लगी श्रीकृष्ण जन्मभूमि के इतिहास पर प्रदर्शनी, श्रद्धालुओं ने लिया अवलोकन
रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत, मेडिकल आधार पर कैडर बदलने वालों की पुरानी सेवा भी प्रमोशन में होगी शामिल
इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त फैसला: 42 साल पुराने हत्या मामले में 82 वर्षीय दोषी की अपील खारिज, जेल भेजने का आदेश
UPPSC PCS 2026: अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आयोग ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि, अब इस तारीख तक करें अप्लाई
यह भी पढ़ें- रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत, मेडिकल आधार पर कैडर बदलने वालों की पुरानी सेवा भी प्रमोशन में होगी शामिल
खंडपीठ ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
पुलिस को कानून की सीमाओं का पालन करने का आदेश
हाईकोर्ट ने भदोही जिले के सुरियावां थाने में दर्ज अपहरण की एफआईआर को निरस्त करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर भी टिप्पणी की। अदालत ने पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी पर संयुक्त रूप से एक हजार रुपये तथा युवती के पिता पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया। साथ ही निर्देश दिया कि यह राशि युवती को अदा की जाए और मामले को समाप्त मानते हुए पुलिस अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि की जाए। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना न्यायालय का संवैधानिक दायित्व है और ऐसे मामलों में पुलिस को कानून की सीमाओं का पालन करना चाहिए।
Allahabad high court upholds right adults marry by choice
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बालिगों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, पुलिस दखल नहीं दे सकती
Jul 29, 2026 | 07:02 PMभोपाल में किसान आंदोलन पर बड़ा अपडेट, मंत्रालय में सरकार और किसानों की बैठक शुरू; जल्द निकलेगा समाधान!
Jul 29, 2026 | 06:57 PMBS-3 कार और बाइक वालों के लिए जरूरी खबर, E20 पेट्रोल भरवाने से पहले जान लें सरकार की चेतावनी
Jul 29, 2026 | 06:56 PMभोपाल में फूटा किसानों का भयंकर गुस्सा; पुलिस और प्रशासन के उड़े होश, नेताओं की एंट्री पर लगा बैन? देखें VIDEO
Jul 29, 2026 | 06:54 PMपूर्व सैनिकों के लिए सौगात, सातारा और पंढरपुर में बनेंगे अत्याधुनिक परिसर, समीक्षा बैठक में बोले शंभूराज देसाई
Jul 29, 2026 | 06:46 PM‘मीडिया बिक चुकी है’, गटर जनरेशन विवाद के बीच कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, वीडियो में कही कई बड़ी बातें
Jul 29, 2026 | 06:46 PMघर में रुद्राभिषेक कैसे करें? जानें सही विधि, जरूरी नियम और महादेव को प्रसन्न करने का आसान तरीका
Jul 29, 2026 | 06:35 PMवीडियो गैलरी

लोकसभा में डॉ. श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान, नीट परीक्षा प्रणाली में बताए बड़े सुधार-VIDEO
Jul 29, 2026 | 01:45 PM
भोपाल में किसान आंदोलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त, लोगों ने प्रशासन से की बेहतर व्यवस्था की मांग-VIDEO
Jul 29, 2026 | 01:13 PM
‘युवाओं को हाशिए पर मत डालिए’… लोकसभा में ओवैसी की मोदी सरकार को खुली चेतावनी-VIDEO
Jul 29, 2026 | 12:44 PM
मामा बचा लो…बर्बाद हो गए! मूंग की मांग पर भोपाल में सड़क पर उतरे किसान, CM हाउस घेरने की तैयारी, देखें VIDEO
Jul 28, 2026 | 10:16 PM
शादी से इनकार! सनकी प्रेमी ने बीच सड़क पर प्रेमिका को बाइक से मीलों तक घसीटा, रूह कंपा देने वाला देखें VIDEO
Jul 28, 2026 | 09:56 PM
नौकरी मिली फिर भी बेरोजगार! भोपाल में चयनित शिक्षकों का हल्ला बोल, शादी टूटने की आई नौबत; देखें VIDEO
Jul 28, 2026 | 09:54 PM














