मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत याचिका खारिज
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब अब्बास को जेल में ही रहना होगा।
अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब्बास अंसारी ने जमानत याचिका दाखिल की थी। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट को भी प्रमुख आधार बनाया है। अदालत के फैसले में लिखा है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ यूपी के अलग-अलग जिलों में कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में अब्बास अंसारी को गैंग लीडर बताया गया है।
अब्बास अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल तथा शासकीय अधिवक्ता एके संड मौजूद थे। अदालत में सरकारी वकीलों ने अब्बास अंसारी के परिवार का आपराधिक इतिहास पेश किया और जमानत नहीं देने का अनुरोध किया।
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अब्बास अंसारी तथा अन्य के खिलाफ चित्रकूट के कर्वी थाने में 31 अगस्त 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी फिलहाल, यूपी की कासगंज जेल में बंद है। इससे पहले सुभासपा विधायक ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट में अपील करने के आदेश दिया था।