रिवाइज्ड ITR फिलिंग (सोर्स-सोशल मीडिया)
How to file Revised ITR by December 31: आयकर विभाग ने हाल ही में हजारों करदाताओं को ‘नज’ (Nudge) मैसेज भेजकर सतर्क किया है, जिससे लोगों के बीच हलचल तेज हो गई है। यह संदेश उन करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जिनके द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न (ITR) और विभाग के पास मौजूद डेटा (AIS/TIS) के बीच गलतियां पाई गई हैं।
अगर आपको भी ऐसा कोई ईमेल या एसएमएस मिला है, तो 31 दिसंबर 2025 की समयसीमा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तिथि के बाद आप अपने रिटर्न में सुधार नहीं कर पाएंगे, जिसका सीधा असर आपके अटके हुए रिफंड और भविष्य की कानूनी कार्रवाइयों पर पड़ सकता है।
आयकर विभाग का यह अभियान दंडात्मक नहीं, बल्कि एक ‘परामर्श’ (Advisory) पहल है। विभाग डेटा एनालिटिक्स के जरिए यह पहचान कर रहा है कि किन करदाताओं ने अत्यधिक या अपात्र टैक्स छूट का दावा किया है। जब विभाग के वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और आपके द्वारा भरे गए फॉर्म के आंकड़ों में अंतर दिखता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से रिफंड रोक देता है और आपको सूचित करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य करदाताओं को स्वेच्छा से अपनी गलती सुधारने का मौका देना है ताकि मामला आगे की जांच (Scrutiny) तक न पहुंचे।
संशोधित रिटर्न (Revised ITR) केवल उन लोगों को भरना है जिनके रिटर्न में वास्तविक गलतियां हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 श्रेणियों के लोगों को ध्यान देने की जरूरत है-
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आप इस तारीख तक सुधार नहीं करते हैं, तो-
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अगर आपके सभी दावे सही हैं और आपके पास पुख्ता सबूत हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में रिफंड देरी से ही सही, लेकिन सत्यापन के बाद जारी कर दिया जाएगा। सही समय पर पारदर्शिता दिखाना ही आपको भविष्य की आयकर परेशानियों से बचा सकता है।