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खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को बड़ी राहत, 50 से कम ग्राहकों पर नहीं चाहिए फायर NOC

Khan Market Restaurants : दिल्ली हाईकोर्ट ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को राहत देते हुए कहा है कि 50 से कम क्षमता वाले रेस्टोरेंट्स को फायर NOC की जरूरत नहीं होगी।

  • Written By: हितेश तिवारी
Updated On: Apr 11, 2026 | 08:49 PM

दिल्ली हाईकोर्ट ने खान मार्केट के 50 से कम क्षमता वाले रेस्टोरेंट्स को फायर NOC से छूट दी। (फोटो सोर्स - गूगल इमेज)

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Restaurant Rules Delhi : दिल्ली के मशहूर खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन रेस्टोरेंट्स में एक समय में 50 से कम लोग बैठते हैं, उन्हें फायर डिपार्टमेंट से एनओसी (No Objection Certificate) लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने इस बाजार को दिल्ली की “शान” बताते हुए इसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र बताया। अदालत ने यह भी माना कि यहां की इमारतों की संरचना पुरानी है और इसे बदलना आसान नहीं है।

खान मार्केट में बिना फायर NOC के चलेंगे रेस्टोरेंट्स

यह आदेश खान मार्केट के 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। इन रेस्टोरेंट्स ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) से बिना फायर NOC के हेल्थ लाइसेंस और अन्य मंजूरियां नवीनीकृत करने की मांग की थी।

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याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उनकी बैठने की क्षमता 50 से कम है, जो यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज 2016 के तहत तय सीमा के भीतर है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि वे कभी भी 50 से ज्यादा ग्राहकों को अंदर नहीं आने देंगे और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे।

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अलग से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि खान मार्केट जैसे हेरिटेज बाजार की बनावट और पहचान को ध्यान में रखना जरूरी है। यहां कई रेस्टोरेंट पहली और दूसरी मंजिल पर स्थित हैं, लेकिन दोनों के लिए केवल एक ही प्रवेश और निकास मार्ग है, जो शुरुआत से ही ऐसा है।

इसके अलावा NDMC की अधिसूचना का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध FSSAI या GST पंजीकरण है, उन्हें अलग से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। यह फैसला व्यापारियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है, साथ ही सुरक्षा नियमों के पालन पर भी जोर देता है।

Delhi high court relief khan market restaurants no fire noc under 50 capacity

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Published On: Apr 11, 2026 | 08:49 PM

Topics:  

  • Delhi High Court

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