मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत: अब 30 दिन में करें प्रीपेड से पोस्टपेड में स्विच, DOT ने बदले नियम

मोबाइल यूजर्स के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने SIM कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है।
मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत: अब 30 दिन में करें प्रीपेड से पोस्टपेड में स्विच, DOT ने बदले नियम
Sim को आसानी से कर सकते है Change. (सौ. Design)
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मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने SIM कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। यह फैसला करोड़ों मोबाइल ग्राहकों के हित में लिया गया है।

अब सिर्फ 30 दिन में करें स्विच

पहले जहां यूजर्स को प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने के लिए 90 दिन का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब यह समय घटाकर सिर्फ 30 दिन कर दिया गया है। यानी अब कोई भी उपभोक्ता 30 दिन बाद अपने नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड में आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। "स्विचिंग के बाद 90 दिनों तक दोबारा स्विच करने की अनुमति नहीं होगी।"

OTP प्रक्रिया से बना ट्रांजिशन आसान

DoT ने इस प्रक्रिया को OTP आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम से और सरल बना दिया है। अब ग्राहक चाहे प्रीपेड से पोस्टपेड में जाएं या पोस्टपेड से प्रीपेड में, दोनों ही स्थितियों में यह प्रक्रिया बेहद आसान और सुरक्षित हो गई है।

बार-बार स्विच करने वालों को राहत

नए नियम खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद हैं, जो किसी कारणवश बार-बार अपना कनेक्शन टाइप बदलते रहते हैं। कभी प्लान महंगे लगने, तो कभी नेटवर्क या सर्विस से असंतुष्ट होने के कारण यूजर स्विच करने का विकल्प चुनते हैं।

केवाईसी जरूरी, अगर लॉक इन पीरियड में करना है स्विच

हालांकि, अगर कोई यूजर 90 दिन की लॉक-इन अवधि के दौरान दोबारा स्विच करना चाहता है, तो उसे संबंधित टेलीकॉम कंपनी के अधिकृत आउटलेट पर जाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

समझें उदाहरण से

अगर आपने 13 जून को नया प्रीपेड नंबर लिया है, और कुछ ही दिनों में पोस्टपेड लेना चाहते हैं, तो अब 13 जुलाई के बाद आसानी से स्विच किया जा सकता है। अब 90 दिन की लंबी प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है।

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