Mark Zuckerberg को क्यों दी जा रही थी पाकिस्तान में फांसी। (सौ. X)
नवभारत टेक डेस्क: फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) के सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान (Pakistan) में ईशनिंदा के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, और इस मामले में उन्हें मौत की सजा तक हो सकती थी। जुकरबर्ग ने यह खुलासा जो रोगन पॉडकास्ट के दौरान किया।
पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून (Blasphemy Law) काफी सख्त हैं। फेसबुक पर एक कथित ईशनिंदा से जुड़ा कंटेंट पोस्ट होने के कारण जुकरबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद की एक ड्रॉइंग पोस्ट की गई थी, जिसे पाकिस्तान में ईशनिंदा माना गया। इस पोस्ट के कारण जुकरबर्ग के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया, और उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता था।
मार्क जुकरबर्ग ने इस मामले पर बात करते हुए कहा, “दुनिया के अलग-अलग देशों के कानून अलग होते हैं, और कई बार हम उनसे सहमत नहीं होते। पाकिस्तान में मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया और आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई, क्योंकि फेसबुक पर किसी ने पैगंबर मोहम्मद की ड्रॉइंग पोस्ट कर दी थी। उन्होंने कहा कि यह उनके कानून में ईशनिंदा है, इसलिए मुझे दोषी ठहराया गया।”
उन्होंने आगे कहा, “मुझे नहीं पता कि यह मामला अब किस स्थिति में है, क्योंकि मैं पाकिस्तान जाने की योजना नहीं बना रहा हूं। इसलिए मैंने इसे लेकर ज्यादा चिंता नहीं की।”
जुकरबर्ग ने इस बातचीत में टेक्नोलॉजी कंपनियों पर बढ़ते सरकारी दबाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, “दुनिया के कई देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ देशों की सरकारें हमसे ऐसे कंटेंट हटाने के लिए कहती हैं, जो उनके हिसाब से अनुचित है। कुछ मामलों में तो वे हमें जेल में डालने की धमकी भी देती हैं।”
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पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून (Pakistan Blasphemy Law) दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कंटेंट पोस्ट या शेयर करता है, जिसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना जाए, तो उसे कड़ी सजा दी जा सकती है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर उम्रकैद से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है।