मराठा उम्मीदवारों के लिए लाभ (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Yavatmal News: अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास निगम, मराठा समुदाय और उस वर्ग के इच्छुक युवाओं को अपना उद्योग और व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यक्तिगत ऋण ब्याज वापसी योजना लागू कर रहा है। जिसके लिए कोई अलग आर्थिक विकास निगम नहीं है। इस योजना के तहत 15 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। गौरतलब है कि इस ऋण पर 4.50 लाख तक की वापसी होती है। व्यक्तिगत ऋण वापसी योजना के तहत पहले उद्योग और व्यवसाय के लिए 10 लाख तक के ऋण दिए जाते थे। अब यह सीमा बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है।
इसलिए, इच्छुक युवा इस ऋण से बड़े पैमाने पर व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। उद्योग एवं व्यवसाय हेतु लिए गए ऋणों पर, अण्णासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अनुदान प्रदान करता है। यह अनुदान अधिकतम 12 प्रतिशत अथवा 4 लाख 50 हज़ार रुपये तक स्वीकृत है।
ब्याज वापसी का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को ऋण की किश्त समय पर चुकानी होगी। ब्याज वापसी की अवधि अधिकतम 7 वर्ष है। समय पर किश्त चुकाने पर, महामंडल के माध्यम से ब्याज वापसी की राशि हर माह लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। यह ऋण लाभार्थी द्वारा किसी पात्र बैंक के माध्यम से केवल उद्योग एवं व्यवसाय हेतु लिया जाना चाहिए, तभी वापसी का लाभ दिया जाता है।
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यह योजना मुख्यतः मराठा वर्ग के लिए तथा ऐसे लाभार्थियों के लिए लागू की गई है जो उस वर्ग में कोई नया उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। जिसके लिए कोई अलग महामंडल नहीं है। योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये के भीतर होनी चाहिए। आय प्रमाण के रूप में तहसीलदार से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। लाभार्थी के लिए किसी स्थानीय, कार्यरत बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
निगम की समूह परियोजना ऋण ब्याज वापसी योजना की तरह, इस योजना के लिए भी दस्तावेज़ आवश्यक हैं। इसमें लाभार्थी का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, जिसमें उसकी अपनी ईमेल आईडी