यवतमाल न्यूज
Yavatmal News: यवतमाल जिले के विभिन्न हिस्सों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की बिक्री करते समय मनमानी करने रासायनिक खाद का ई-पीओएस मशीन द्वारा न करने, खाद होने के बावजूद वितरण न करने, लाइसेंस की शर्तों और मानकों का पालन न करने वाले कृषि सेवा केंद्रों के संचालकों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
जिला भरारी दल और कृषि अधिकारी (गुण नियंत्रण) द्वारा कृषि सेवा केंद्रों की जांच में ई-पीओएस मशीन पर दिखाई गई यूरिया की स्टॉक और केंद्र में वास्तविक स्टॉक में अंतर पाए जाने पर 68 कृषि सेवा संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इसके अलावा जिले में कृषि सेवा केंद्रों की जांच के दौरान मिली खामियों के आधार पर जिला अधिक्षक कृषि अधिकारी ने सुनवाई में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने तथा खाद नियंत्रण आदेश 1985 और कीटनाशक अधिनियम 1968 के उल्लंघन के कारण 13 रासायनिक खाद के लाइसेंस और 4 कीटनाशक लाइसेंस सहित कुल 17 लाइसेंस निलंबित किए।
इस सत्र में 4 बीज लाइसेंस, 2 रासायनिक खाद लाइसेंस और 2 कीटनाशक लाइसेंस कुल 8 लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए गए। साथ ही इस खरीफ मौसम में अवैध एचटीबीटी नकली कपास बीज प्रकरण में जिले के 7 स्थानों पर भरारी दल द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 1038 पैकेट कपास बीज जब्त किए गए, जिनकी कीमत 15.71 लाख रुपये थी। इन 7 मामलों में संबंधित पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की गई।
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अवैध रासायनिक खाद के प्रकरण में 2 स्थानों पर छापेमारी की गई। पुसद में जब्त खाद का स्टॉक 211 बैग था, जिसकी कीमत 17.80 लाख रुपये थी, और वणी में 170 रासायनिक खाद की बोतलें जब्त की गईं, जिनकी कीमत 2.14 लाख रुपये थी। इन दोनों जगहों से कुल 19.94 लाख रुपये का माल जब्त किया गया और इन 2 मामलों में संबंधित पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई।
किसानों से अपील की गई है कि रासायनिक खाद खरीदते समय विक्रेता से ई-पीओएस मशीन पर बिल की मांग करें। खरीदे गए खाद और कीटनाशक की पक्की रसीद लें। साथ ही खाद की बोतल और पैकेट पर एमआरपी तथा विक्रेता द्वारा दिया गया पक्का बिल जरूर जांचें। यदि कोई शिकायत हो तो तहसील स्तर पर कृषि अधिकारी (गुण नियंत्रण) या तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय, और जिला स्तर पर जिला अधिक्षक कृषि अधिकारी या कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें।