पार्षदों की 7 सीटों पर स्थगन, देवली नप को लेकर असमंजस (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Wardha Municipal Election: वर्धा जिले की 6 नगरपालिकाओं के चुनाव 2 दिसंबर को होने हैं। हालांकि नामांकन पत्रों की छानबीन के दिन हिंगनघाट में 3, पुलगांव में 2, देवली में 1 और वर्धा नगर परिषद में 2 आपत्तियां दाखिल की गई थीं। इन सभी आपत्तियों का निपटारा चुनाव निर्णय अधिकारियों ने देर रात तक आदेश जारी कर किया। बाद में ये सभी मामले अपील के लिए जिला सत्र न्यायालय पहुंचे। न्यायालय से 22 नवंबर तक निर्णय आने की उम्मीद थी, पर ऐसा नहीं हो पाया।
24 नवंबर को सभी अपीलें खारिज कर दी गईं, लेकिन इसी प्रक्रिया के चलते अब चार नगर परिषद क्षेत्रों की कुल 28 सीटों के चुनाव स्थगित होने की स्थिति बन गई है। इसी संबंध में 30 नवंबर को चुनाव आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की हिंगनघाट नप में सदस्य पद की 3 सीटें, पुलगांव में 2 सीटें और वर्धा नप में 2 सीटों पर चुनाव स्थगित किए जाने की जानकारी है। वहीं, देवली नप में अध्यक्ष सहित नगरसेवकों की कुल 21 सीटों को लेकर असमंजस बरकरार है। इस संदर्भ में देर शाम तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिल पाया था।
हिंगनघाट नगरपालिका में अध्यक्ष पद और 20 प्रभागों के कुल 40 सदस्य पदों के लिए चुनाव होना है। छानबीन के दौरान प्रभाग 5 ‘अ’ व ‘ब’ तथा प्रभाग 9 ‘अ’ पर आपत्तियां उठी थीं। चुनाव निर्णय अधिकारी आकाश अवतारे ने इनका निपटारा किया, लेकिन बाद में यह मामला जिला सत्र न्यायालय पहुंचा, जहां तीनों अपीलें खारिज कर दी गईं।
30 नवंबर को उपरोक्त 3 सीटों पर चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह पुलगांव नप में अध्यक्ष पद और 10 प्रभागों के 21 सदस्य पदों के लिए चुनाव होने हैं। छानबीन के दिन प्रभाग 2 ‘अ’ और प्रभाग 5 ‘अ’ पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं। चुनाव निर्णय अधिकारी अनिकेत सोनवणे ने ये आपत्तियां खारिज कीं। बाद में यह मामला न्यायालय गया और वहां भी दोनों अपीलें खारिज हो गईं। अब इन दोनों सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।
वहीं, वर्धा नगरपालिका के चुनाव पर भी सभी की नजर है। यहां अध्यक्ष पद व 20 प्रभागों के 40 सदस्य पदों के लिए चुनाव होना है। छानबीन के दौरान प्रभाग 9 ‘ब’ और प्रभाग 19 ‘ब’ पर आपत्तियां उठीं। निर्णय अधिकारी गणेश खताले ने इन्हें निरस्त किया। अपील में भी दोनों मामलों को खारिज कर दिया गया। यहां भी 30 नवंबर को इन दो सीटों के चुनाव स्थगित करने की जानकारी है।
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देवली नगरपालिका में अध्यक्ष पद व 10 प्रभागों के 20 सदस्य पदों के लिए चुनाव होना है। छानबीन के दौरान अध्यक्ष पद पर आपत्ति दाखिल हुई थी। चुनाव निर्णय अधिकारी स्नेहा क्षीरसागर ने आपत्ति निरस्त कर दी। अपील में भी न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे में यदि 29 नवंबर के निर्देश लागू रहे, तो देवली नगरपालिका के अध्यक्ष और सभी 20 सदस्य पदों अर्थात पूरी नगरपालिका के चुनाव स्थगित हो सकते हैं। निर्णय को लेकर प्रत्याशियों में बेचैनी बढ़ गई है।
जिलाधिकारी वान्मथी सी. ने बताया कि चुनाव आयोग से अब तक कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। 29 नवंबर को आयोग से जरूरी गाइडलाइन प्राप्त हुई थीं और 30 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मार्गदर्शन दिया गया। देवली नप को लेकर स्पष्ट आदेश मिलना बाकी है। यदि यहां चुनाव स्थगित किए जाते हैं, तो प्रक्रिया नए सिरे से चलाई जाएगी।