-
शुक्र, 24 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Maharashtra »
- Nagpur »
- Old Pension Scheme Benefits Regular Service 1999
पुरानी पेंशन योजना: 1999 से नियमित सेवा के लाभ पर सरकार की याचिका खारिज
- Written By: आंचल लोखंडे
Old Pension Scheme: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी, डॉ. आशीष महाले को 1999 से नियमित सेवा के साथ पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

पुरानी पेंशन योजना का लाभ (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Bombay High Court Verdict: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने 14 जुलाई 2022 को ट्रिब्यूनल के फैसले की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया था, जो डॉ. आशीष मनोहरराव महाले द्वारा दायर किया गया था।
ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में डॉ. महाले के पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे पेंशन लाभों के लिए उनकी सेवा की गणना उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख, यानी 30 सितंबर 1999 से करें और उनकी सेवाओं को नियमित सेवा के रूप में मानें। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने कहा कि डॉ. महाले को पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ दिए जाएँ।
नागपुर विवि में रीडर के रूप में नियुक्ति
ट्रिब्यूनल ने कहा कि डॉ. महाले को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पद है। वह 2009 में रीडर के पद पर शामिल होने के बाद भी निरंतर सेवा में थे। उन्हें बाद में 11 मई 2011 के कार्यालय आदेश के अनुसार प्रोफेसर के पद पर स्थायी किया गया।
सम्बंधित ख़बरें
मार दो सर, डरूंगा नहीं!, दिल्ली पुलिस की बर्बरता के सामने डटे नागपुर के भरत बनैत, न्यूज चैनल पर छलका दर्द
नागपुर SBL ब्लास्ट: फॉरेंसिक एक्सपर्ट उकुंडे पहुंचे हाईकोर्ट, 10 मौतों के असली कारण का पता लगाने का किया दावा
स्टे देकर मामला लटकाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, ग्राम विकास मंत्री को 3 हफ्ते की मोहलत, जानें पूरा मामला
नागपुर में झमाझम बारिश के बाद भी पिछले साल से 22% कम पानी! जानिए किस डेम में कितना जल स्टॉक
ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि डॉ. महाले की पूरी सेवा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याख्याता और लक्ष्मी नारायण प्रौद्योगिकी संस्थान में रीडर के रूप में रही। उनकी सेवाओं को पहले भी ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट द्वारा संरक्षित किया गया था।
समानता के सिद्धांत पर आधारित निर्णय
ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि डॉ. महाले 1999 से तीन साल से अधिक समय तक सेवा में थे और इसलिए वह 28 फरवरी 2017 के जी.आर. के मद्देनजर इसी तरह की राहत के हकदार हैं। पहले के फैसलों में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इसी तरह के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने तकनीकी ब्रेक के साथ तीन साल की सेवा पूरी की थी और उनकी सेवाओं को 9 दिसंबर 2021 के जी.आर. अनुसार नियमित किया गया।
ट्रिब्यूनल ने जोर दिया कि राज्य को समान रूप से स्थित कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक सिद्धांत का हवाला दिया कि जब अदालत कर्मचारियों के एक विशेष समूह को राहत देती है, तो अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों को भी इसी लाभ का विस्तार कर समान रूप से लाभ दिया जाना चाहिए।
ये भी पढ़े:सीमेंट कंक्रीट सड़क दो दिन में ही टूटी, घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप
याचिका में मेरिट नहीं
हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निष्कर्षों की जांच की है और उन्हें उचित और सही पाया है। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी के पक्ष में मूल आवेदन को अनुमति देने और राहत देने में कोई विकृति नहीं पाई गई। कोर्ट ने याचिका में कोई योग्यता नहीं होने का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया।
Old pension scheme benefits regular service 1999
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
तनुश्री दत्ता का बड़ा दावा, बोलीं- कुछ लोग मेरे काम के अवसरों को रोक रहे हैं, ब्रांड्स को दी चेतावनी
Jul 24, 2026 | 08:35 PMTMC और SRA की लापरवाही पर विधायक केलकर का एक्शन, 5 साल से भटक रहे नागरिक को 2 महीने में दिलाया घर
Jul 24, 2026 | 08:29 PMपेपर लीक विवाद के बाद बड़ा फैसला, NTA के 47 अधिकारी टर्मिनेट, कई पर होगी आपराधिक कार्रवाई
Jul 24, 2026 | 08:23 PMयूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों को राहत, पश्चिम रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए, देखें पूरी लिस्ट
Jul 24, 2026 | 08:19 PMयोगी सरकार की बड़ी कार्रवाई: देहरादून में नकली दवा फैक्ट्री पर छापा, 1 करोड़ की नकली दवाएं बरामद, दो गिरफ्तार
Jul 24, 2026 | 08:15 PMGen-Z को लुभाने के लिए रील बनाएंगे मंत्री! कैबिनेट बैठक में PM मोदी ने दी Insta पर एक्टिव रहने की सलाह
Jul 24, 2026 | 08:03 PMआषाढ़ी एकादशी पर यात्रियों को राहत, मध्य रेल चलाएगी मिरज-दादर वन-वे स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग
Jul 24, 2026 | 08:01 PMवीडियो गैलरी

कौन है ADCP संदीप लांबा, जिसने CJP प्रोटेस्ट के दौरान महिला को जड़ा थप्पड़? वायरल VIDEO में देखें पूरा मामला
Jul 24, 2026 | 02:12 PM
1975 की तरह बर्बाद न करें करियर…BJP की छात्रों को नसीहत, बोली- जंतर-मंतर छोड़ पढ़ाई पर ध्यान दो; देखें VIDEO
Jul 23, 2026 | 10:48 PM
छोड़ना है तो अभी छोड़ो…मुंबई की सड़कों पर पुलिस से अकेले भिड़ गई ये एक्ट्रेस, Video वायरल
Jul 23, 2026 | 10:16 PM
भगत सिंह की राह पर युवा! पेपर लीक पर भड़का छात्र, कलेक्ट्रेट में फोड़ा बम, VIDEO वायरल
Jul 23, 2026 | 09:52 PM
29 साल पहले पेपर लीक के खिलाफ थे धर्मेंद्र प्रधान फिर आज उन्हीं पर सवाल क्यों? VIDEO
Jul 23, 2026 | 07:51 PM
200% तक टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप का सख्त ऐलान, क्या अमेरिका में महंगी होंगी भारतीय दवाएं- VIDEO
Jul 23, 2026 | 02:40 PM














