वर्धा. आदिवासी समाज के नागरिकों को विकास के मुख्य प्रवाह में लाने के साथ ही उनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर अमल किया जाता है़ भूमिहीन गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी समाज के नागरिकों को विकास के मुख्य प्रवाह में लाने के साथ ही उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है़ अधिकार की खेत जमीन देने के लिए सक्षमीकरण व स्वाभिमान योजना चलाई जा रही है़ उन्हें अधिकार के घरकुल उपलब्ध हो तथा आदिवासी बस्ती में विकास कार्य के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है.
आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने भूमिहीन परिवारों को अधिकार का रोजगार उपलब्ध हो तथा रोजगार के लिए उनका अन्य राज्य में स्थलांतरण रोकने परिवार को जमीन देने की योजना शत प्रतिशत अनुदान पर चलाई जा रही है़ इस योजना के अंतर्गत 4 एकड़ जिरायत अथवा 2 एकड़ बागायत में से जो जमीन वितरण के लिए उपलब्ध होगी, वह लाभार्थियों को दी जाएगी़ इसके लिए लाभार्थी भूमिहीन व गरीबी रेखा के नीचे खेतमजदूर अनुसूचित जनजाति का रहना जरूरी है.
1 जनवरी 2000 में भूमिहीन आदिवासी लाभार्थी की उम्र न्यूनतम 25 व अधिकतम 60 रहनी चाहिए़ राजस्व व वनविभाग के गायरान व अतिरिक्त जमीन का वितरण किए गए परिवार को योजना का लाभ दिया जा रहा है़ आदिम जनजाति, विधवा महिला, परिरूक्त्या महिलाओं को प्रथम प्राधान्य दिया जा रहा है़ जमीन की बिक्री अथवा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे़ अन्य अनुषंगित शर्तों का पालन करने के संदर्भ में लाभार्थियों से समझौतापत्र लिखवाकर लेना जरूरी है.
राज्य के ग्रामीण, नागरी क्षेत्र के अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र, माडा, मिनीमाडा क्षेत्र, प्रस्तावित माडा, मिनीमाडा क्षेत्र तथा आदिवासी उपाय योजनाबाह्य क्षेत्र के 50 प्रश से अधिक आदिवासी की प्रस्तावित जनसंख्या वाली बस्ती में सामूहिक विकास की सुविधा उपलब्ध कराने योजना चलाई जा रही है़ इसके अंतर्गत मुख्य बस्ती से जोड़ने सीमेंट मार्ग, डामरीकरण के अंतर्गत मार्ग, स्कूल कंपाउंड, पेयजल, पुराने कुएं की मरम्मत, बंद गटर का निर्माण, आदिवासी बस्ती का विद्युतीकरण, समाज मंदिर, सार्वजनिक शौचालय, श्मशानभूमि का निर्माण, नदी तट पर सुरक्षा दीवार, घाट निर्माण, तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास, ग्रापं कार्यालय, ग्रामसचिवालय आदि कार्य योजना से किए जा रहे है़.
अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को घरकुल उपलब्ध किया जा रहा है़ निर्माण कार्य की लिए जगह रहना जरूरी है़ आय का प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, गांव नमूना आठ अ, ग्रामसभा प्रस्ताव की प्रति, आधार कार्ड, बैंक के पासबुक की जेराक्स प्रति रहना जरूरी है.